– विवाद में युवक की निर्मम हत्या
नागपुर :- आरोपी ने ब्याज सहित ली गई रकम लौटाने के बाद भी भारी रकम की मांग की और बहस के बाद व्यक्ति की हत्या कर दी. इस मामले में यशोधरा नगर पुलिस ने महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999 के तहत 7 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की है और आरोपियों की व्यापक तलाश शुरू कर दी है.
यशोधरा नगर निवासी प्रदीप ओमप्रकाश शाहू (35) के भाई सचिन उर्फ सोनू ओमप्रकाश शाहू (4०) ने आरोपी सोनू सिंह गौर से 7० हजार रुपये ब्याज सहित उधार लिए थे. उधार ली गई राशि ब्याज सहित आरोपी को लौटा दी गई थी. केवल 25 हजार रुपये का भुगतान बाकी था. इसकेबदले में आरोपी सोनू सिंह गौर और उसके साथी बाबू गौर और शितु सचिन शाहू से 3 लाख रुपये की मांग कर रहे थे. इसी बात को लेकर उनके बीच कुछ दिनों से कहा-सुनी चल रही थी.
इस विवाद में, आरोपी परमित सिंह गौर उर्फ बाबू गुरुबच्चन सिंह गौर (27) के साथ-साथ आरोपी संकेत बोरिकर और उसके अन्य साथियों ने 15 नवंबर, 2०25 को दोपहर लगभग 1.45 बजे ईंटभट्टी चौक पर सचिन शाहू की हत्या करने की साजिश रची. उसकी गर्दन, छाती और पेट पर धारदार हथियार से वार करके हत्या कर दी गई. इस मामले में यशोधरा नगर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया.
इस अपराध की जांच में पुलिस ने आरोपी हरजीत सिंह उर्फ सीटूसिंह गुरुबच्चनसिंह गौर, तरवेन्दर सिंह उर्फ सोनू सिंह गुरुबच्चनसिंह गौर (39), परमीत सिंह गौर उर्फ बाबू गुरुबच्चनसिंह गौर (27, दोनों निवासी यशोधरानगर), सोनू इंदल कोडापे (35), अमित नारायण निखारे (35), संकेत पुरूषोत्तम बोरिकर (32), नीलकंठ मेश्राम (39), कुंदनलाल गुप्ता नगर, यशोधरा नगर निवासी, जितेंद्र सिंह उर्फ बंटी सिंह संसार सिंह राठौड़ (46) और जोगिंदर सिंह उर्फ रोहित श्रवण सिंह भाटिया (33), दोनों सिख छावनी, सैराबाद, अट्टापुर, जिला रंगारेड्डी, तेलंगाना राज्य निवासी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि फरार आरोपी हरजीत सिंह उर्फ सितुसिंह गुरुबच्चन सिंह गौर (36) निवासी यशोधरा नगर की तलाश जारी है. यह पाया गया कि आरोपियों ने आतंक फैलाने के उद्देश्य से अपराध किया था। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में, उनके खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999 के तहत कार्रवाई की गई.