– 10 स्कूल बसें जब्त, 44 वाहनों के परमिट-पंजीयन रद्द
नागपुर :- विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए परिवहन विभाग ने शहर में स्कूल बसों की जांच तेज कर दी है। पिछले एक वर्ष में विभाग ने 1,729 स्कूल बसों की जांच की, जिसमें 277 वाहन मोटर वाहन अधिनियम और संबंधित नियमों का उल्लंघन करते पाए गए। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ ई-चालान समेत अन्य कार्रवाई की गई।
जांच के दौरान बसों के परमिट, फिटनेस प्रमाणपत्र, बीमा दस्तावेज, अग्निशमन यंत्र, वाहन की तकनीकी स्थिति, निर्धारित सीट क्षमता और बस में ले जाए जा रहे विद्यार्थियों की संख्या समेत विभिन्न सुरक्षा मानकों की जांच की गई। कुछ बसों में वैध फिटनेस प्रमाणपत्र के बिना विद्यार्थियों को ले जाते हुए पाया गया। गंभीर खामियां मिलने पर 10 स्कूल बसों को जब्त किया गया, जबकि नियमों का पालन नहीं करने वाले 44 स्कूल वाहनों के परमिट और पंजीयन स्थायी रूप से रद्द कर दिए गए।
स्कूल बसों में नए सुरक्षा उपकरण अनिवार्य
16 जुलाई 2026 को जारी अधिसूचना के तहत स्कूल बसों में अतिरिक्त सुरक्षा उपकरण लगाना अनिवार्य किया गया है। इसके अनुसार बसों में पैनिक बटन, वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (वीएलटीडी), सीसीटीवी कैमरे तथा अग्नि पहचान एवं चेतावनी प्रणाली लगानी होगी। स्कूल बस संचालकों को इन उपकरणों की स्थापना और उन्हें चालू करने के लिए तीन महीने की समयसीमा दी गई है। इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य विद्यार्थियों की यात्रा के दौरान निगरानी मजबूत करना और आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करना है।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी किरण बिडकर ने कहा कि विद्यार्थियों की सुरक्षा विभाग की प्राथमिकता है। निर्धारित नियमों का उल्लंघन करने वाली स्कूल बसों के खिलाफ ई-चालान, जब्ती और परमिट रद्द करने जैसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।





