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मड आइलैंड फर्जी नक्शा मामला में हाई कोर्ट ने बीएमसी को लगाई फटकार

– 10 दिन में दस्तावेज़ सौंपने का आदेश,सेंसरशिप प्रमाणपत्र की फाइल न मिली तो दर्ज होगा केस

मुंबई :- मड आइलैंड के फर्जी नक्शे मामले में मुंबई नगर निगम एसआईटी को दस दिनों के भीतर ज़रूरी दस्तावेज़ सौंपे। साथ ही, मुंबई उच्च न्यायालय ने मुंबई नगर निगम को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ता के दावे के अनुसार सात दिनों के भीतर सेंसरशिप प्रमाणपत्र की गुम हुई फाइल ढूंढे, अन्यथा केस दर्ज करे। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति संदेश पाटिल की खंडपीठ के समक्ष एसआईटी ने शिकायत की कि मुंबई नगर निगम सहयोग नहीं कर रहा है। इस पर याचिकाकर्ता वैभव ठाकुर की ओर से अधिवक्ता अभिनंदन वाग्यानी ने अदालत में दलील दी कि अगर नगर निगम के अधिकारी सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो पुलिस भारतीय दंड संहिता की धारा 91 के तहत नोटिस जारी कर सकती है। अगर वे इस नोटिस का भी जवाब नहीं देते हैं, तो वे समन जारी कर सकते हैं। हालाँकि, वे यह शिकायत नहीं कर सकते कि नगर निगम के अधिकारी सहयोग नहीं कर रहे हैं। एसआईटी की जाँच पर नाराज़गी जताते हुए अदालत ने कहा कि पुलिस लापरवाह नहीं हो सकती। अवैध बंगलों के खिलाफ कार्रवाई से बचने के लिए रिश्वत लेने वाले अधिकारियों के नाम देने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमें बताएँ कि उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। हम जाँच की निगरानी करेंगे। अगर हमें लगता है कि जाँच ठीक से नहीं हुई है, तो हम अपने अधिकारों का प्रयोग करेंगे और कार्रवाई का आदेश देंगे, अदालत ने अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को तय की।


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