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शहर और ग्रामीण के 3 नामी होटलों के लाइसेंस रद्द

– गंदगी और खाद्य सुरक्षा उल्लंघन पर हुई कार्रवाई

नागपुर :- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के गृह नगर नागपुर में खाद्य सुरक्षा को लेकर खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन प्रसिद्ध होटल एवं रेस्टोरेंट के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। आयुक्त तुकाराम मुंढे के निर्देश पर हुई अचानक जांच में भारी अनियमितताएं, अस्वच्छता और खाद्य सुरक्षा मानकों का गंभीर उल्लंघन सामने आने के बाद यह कार्रवाई की गई।

एफडीए की टीम ने फेटरी-कलमेश्वर रोड स्थित द हट फैमिली रेस्टोरेंट एंड ढाबा, काटोल रोड स्थित इंडियन तंदूर और हजारीपहाड़ स्थित याराना फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया। जांच के दौरान रसोईघरों में गंदगी, कीटों का प्रकोप, खाद्य सामग्री का गलत तरीके से भंडारण, शाकाहारी और मांसाहारी खाद्य पदार्थों को एक साथ रखना, कर्मचारियों के मेडिकल प्रमाणपत्र और फूड सेफ्टी प्रशिक्षण का अभाव, पानी की गुणवत्ता संबंधी रिपोर्ट नहीं होना तथा कई अन्य गंभीर खामियां पाई गईं।

द हट फैमिली रेस्टोरेंट एंड ढाबा में कुल 21 गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। यहां कच्चा माल और तैयार भोजन एक साथ रखा गया था, रसोई की सफाई बेहद खराब थी, एग्जॉस्ट सिस्टम बंद मिला, तेल और कालिख जमी हुई थी तथा बिना अनुमति शराब बिक्री जैसे मामले भी सामने आए।

इंडियन तंदूर में खुला किचन, मक्खियों का प्रकोप, गंदा स्टोर, कर्मचारियों द्वारा सुरक्षा उपकरणों का उपयोग नहीं करना, पेस्ट कंट्रोल और पानी की जांच के रिकॉर्ड का अभाव तथा भोजन के भंडारण में गंभीर लापरवाही पाई गई।

वहीं याराना फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट में खाद्य पदार्थों के पास कीटनाशक रखना, खुले में भोजन रखना, रेफ्रिजरेटर में शाकाहारी और मांसाहारी खाद्य सामग्री को अलग-अलग न रखना, फूड टेस्टिंग और एफओएसटीएसी प्रशिक्षण प्रमाणपत्र का अभाव, पेस्ट कंट्रोल रिकॉर्ड नहीं होना और अन्य कई गंभीर कमियां उजागर हुईं।

एफडीए ने तीनों प्रतिष्ठानों को सभी कमियां दूर होने तक भोजन का उत्पादन, बिक्री, भंडारण और वितरण पूरी तरह बंद रखने का आदेश दिया है। आदेश का उल्लंघन करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। संबंधित प्रतिष्ठानों को आदेश के विरुद्ध 15 दिनों के भीतर खाद्य सुरक्षा आयुक्त के समक्ष अपील करने का अधिकार भी दिया गया है।


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