– डुमरी पुलिया के पास निर्माणाधीन पुल बना हादसे की वजह!
नागपुर :- नागपुर जिले के कन्हान पुलिस थाना अंतर्गत डुमरी पुलिया के पास राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 44 पर 28 अक्टूबर 2026 की सुबह हुए निजी बस हादसे के मामले में फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण करने वाली कंपनी के मालिक, प्रोजेक्ट डायरेक्टर और साइट इंजीनियर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इस हादसे में बस चालक की मौत हो गई, जबकि 10 यात्री घायल हो गए थे।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, बस क्रमांक एमएच 27/ बीएक्स 6521 जबलपुर से सिवनी मार्ग होते हुए नागपुर की ओर आ रही थी। 28 अक्टूबर तड़के करीब 4 बजे मनसर से कन्हान की ओर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 44 पर डुमरी पुलिया के पास फ्लाईओवर ब्रिज के निर्माण कार्य के नजदीक चालक का बस से नियंत्रण छूट गया। इसके बाद बस पलटकर करीब चार फीट गहरे गड्ढे में जा गिरी। हादसे की सूचना डायल 112 के माध्यम से कन्हान पुलिस को मिली। सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और हादसे की गंभीरता को देखते हुए बचाव दल को बुलाया। स्थानीय सतर्क नागरिकों की मदद से बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला गया। घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया।
बस चालक की मौत, 10 यात्री घायल
इस दुर्घटना में बस चालक खुर्शीपार, लखनादौन, जिला सिवनी (मध्य प्रदेश) निवासी सुनील कुमार यादव (40) की मौत हो गई। वहीं, बस में सवार 10 यात्री घायल हो गए। घायलों को आगे के उपचार के लिए संबंधित अस्पतालों में भर्ती कराया गया।
निर्माण स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही का आरोप
पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बस चालक का वाहन से नियंत्रण छूटने के साथ ही निर्माणाधीन फ्लाईओवर के पास आवश्यक सुरक्षा उपायों, यातायात के सुरक्षित संचालन और सुरक्षा मानकों का उचित पालन नहीं किया गया था। इसी के चलते हादसा होने की आशंका जताई गई है।
इस मामले में बस चालक तथा फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण करने वाली ग्रे इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मालिक वीआईपी पुरम कॉलोनी, जीत पेट्रोल पंप के पीछे, ग्वालियर रोड, सेवला जाट, आगरा, उत्तर प्रदेश निवासी विनयकुमार अशोककुमार अग्रवाल, प्रोजेक्ट डायरेक्टर भवनीत सिंह, तथा साइट इंजीनियर तरुण कुमार, दोनों नागपुर निवासी के खिलाफ पुलिस स्टेशन कन्हान में भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(1), 125(ए), 125(बी), 285, 281 एवं 3(5) तथा मोटर वाहन अधिनियम की धारा 198ए(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले की आगे की जांच कन्हान पुलिस द्वारा की जा रही है।








