– मामला दर्ज
नागपुर :- महावितरण ने महल क्षेत्र में एक आटा चक्की मालिक के खिलाफ कार्रवाई की है, जो बिजली का बिल बकाया होने और बिजली चोरी के पुराने मामलों के बावजूद एक बार फिर अवैध रूप से बिजली का उपयोग कर रहा था. इस मामले में भारतीय विद्युत अधिनियम की धारा 138 के तहत मामला दर्ज किया गया है और महावितरण की एक टीम ने मौके से सामग्री जब्त की है.
महल विभाग के नाइक रोड स्थित काला पत्थर मस्जिद क्षेत्र के निवासी शेख ज़ीउल्लाह शेख खलील उल्लाह (उर्फ खलील मिस्त्री) पर महावितरण कंपनी का लगभग 85,39० रुपये का बिजली बिल बकाया है. गौरतलब है कि इससे पहले 15 फरवरी 2०25 को उनके खिलाफ 64,6०, रुपये के बकाया और 1138 यूनिट बिजली की चोरी के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी. बार-बार नोटिस भेजने के बावजूद बकाया राशि का भुगतान न करने के कारण उनकी बिजली आपूर्ति काट दी गई थी.
गुरुवार, 12 मार्च को सुबह 1०.3० बजे सहायक अभियंता श्रीकांत बहादुर और मनीष वाकडे की एक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. इस दौरान यह पाया गया कि आरोपी खलील मिस्त्री महावितरण की निम्न-वोल्टेज लाइन ( एलटी लाइन) से सीधे तीन-फेज तार जोडक़र 1० एचपी की मोटर चला रहा था. आरोपी ने महावितरण की संपत्ति से छेड़छाड़ की थी और अनाधिकृत बिजली कनेक्शन बनाया था.
एमएसईडीसीएल की टीम ने इस अभियान के दौरान लगभग 1० फीट लंबे दो सर्विस तार और सिक्योर कंपनी का एक मीटर (नंबर एसपीएन 11443) जब्त किया है. पूरे अभियान की तस्वीरें ली गई हैं और इनके आधार पर खलील मिस्त्री के खिलाफ कोतवाली थाने में सबूतों के साथ एक बार फिर शिकायत दर्ज कराई गई है. इसी आधार पर पुलिस ने उक्त उपभोक्ता के खिलाफ भारतीय विद्युत अधिनियम की धारा 138 केतहत मामला दर्ज किया है.
महावितरण ने स्पष्ट किया है कि सरकारी संपत्ति से छेड़छाड़ और बिजली की चोरी गंभीर संज्ञेय अपराध हैं और ऐसे कृत्यों के खिलाफ अभियान तेज किया जाएगा.