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नाशिक धर्मांतरण केस : निगम ने चस्पा किया नोटिस

– निदा की शरणगाह होगी ध्वस्त

नाशिक :- नाशिक के चर्चित धर्मांतरण मामले में अब पुलिस जांच के साथ प्रशासनिक कार्रवाई भी तेज हो गई है. मुख्य आरोपी निदा खान की गिरफ्तारी के बाद छत्रपति संभाजीनगर नगर निगम ने उस मकान को अवैध घोषित कर दिया है, जहां वह कथित तौर पर छिपी हुई थी. जांच में सामने आया है कि इस मकान को मतीन पटेल नाम के व्यक्ति ने निदा को किराए पर दिलाया था. अब मकान को अवैध निर्माण बताते हुए तीन दिन में तोड़ने का नोटिस जारी कर दिया है. यह पूरा मामला तब और गरमा गया जब जांच में पार्षद मतीन पटेल का नाम सामने आया. शुरुआत में चर्चा थी कि नाहरेगांव इलाके में स्थित यह मकान मतीन पटेल का है, लेकिन बाद में जांच में पता चला कि मकान के मालिक हनीफ खान और सैयद सरवर हैं. दोनों ने यह मकान करीब 23 लाख रुपये में खरीदा था.

नगर निगम ने मतीन पटेल के ऑफिस को भी अवैध निर्माण मानते हुए नोटिस चिपका दिया है. इस कार्रवाई के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. निदा खान मामले में मतीन पटेल को भी सह-आरोपी बनाया गया है. यह पूरा मामला कथित धर्मांतरण और धोखाधड़ी से जुड़ा है. पुलिस के मुताबिक, मुख्य आरोपी दानिश ने अपनी पहचान छिपाकर एक युवती से दोस्ती की थी. बाद में पता चला कि वह पहले से शादीशुदा है. शिकायतकर्ता महिला के अनुसार, इसी दौरान उसे धीरे-धीरे धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाला जाने लगा.


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