– बाल विवाह रोकने का उपाय
राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने आदेश दिया है कि शादी के निमंत्रण पत्र पर दूल्हा और दुल्हन की जन्मतिथि अंकित की जाए.
महाराष्ट्र रा’य बाल संरक्षण आयोग ने राज्य सरकार को इस आदेश को लागू करने का निर्देश दिया है. बच्चों की सुरक्षा के लिए अधिक प्रभावी तंत्र बनाने के उद्देश्य से आयोग ने सभी पुलिस थानों में विशेष बल पुलिस दस्ते की स्थापना के निर्देश दिए हैं. बैठक में बाल विवाह के मुद्दे पर भी चर्चा करने का निर्देश दिया गया. यह सुनवाई आयोग के अध्यक्ष अधि. संजय पुराणिक की अध्यक्षता में हुई. इस बैठक में सचिव पंकज देवरे, सदस्य गीतांजलि बूटी, शुभांगी तांबट, संजय लांडे पाटिल, अतुल देसाई, प्रवीण भुजाडे, मिलन जंगम और अवर सचिव वंदना जैन उपस्थित थे.
महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में बसे लोगों में बाल विवाह की प्रथा प्रचलित है. इसे समाप्त करना समाज के लिए एक बड़ी चुनौती है. बाल विवाह निवारण अधिनियम के अनुसार, बाल विवाह करने वालों के लिए दंड का प्रावधान है. जिला महिला एवं बाल विकास विभाग ने अपील की है कि यदि किसी को बाल विवाह होने की जानकारी मिले, तो वे तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1०98 पर सूचना दें.