टैक्स नहीं भरा तो जब्ती के साथ संपत्ति की होगी नीलामी

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– हुड़केश्वर में 11 संपत्तियों पर 1.08 करोड़ का संपत्ति कर बकाया

नागपुर :- नागपुर महानगरपालिका के हनुमाननगर जोन क्रमांक 3 अंतर्गत कर निर्धारण वार्ड क्रमांक 76 के मौजा हुड़केश्वर (बु.) क्षेत्र में संपत्ति कर की बकाया राशि वसूलने के लिए मनपा ने सार्वजनिक सूचना जारी की है। संबंधित संपत्तिधारकों, गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं और डेवलपर्स को 15 दिनों के भीतर बकाया संपत्ति कर जमा करने के निर्देश दिए गए हैं।

मनपा के अनुसार, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम के प्रावधानों के तहत बकाया कर वसूली के लिए 22 सितंबर 2026 को संबंधित संपत्तियों के स्थल पर सूचना फलक के माध्यम से भी सार्वजनिक सूचना जारी की गई थी। निर्धारित अवधि में बकाया कर का भुगतान नहीं करने पर महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, 1949 की अनुसूची के प्रकरण 8 के नियम 45 तथा मनपा के स्थायी आदेशों के तहत संबंधित चल-अचल संपत्ति को जब्त कर उसकी नीलामी की कार्रवाई की जा सकती है।

इन संपत्तियों पर है बकाया

मनपा की सूची के अनुसार, खसरा क्रमांक 134 स्थित जय शारदा को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी पर 2013 से 2027 तक का 14,94,161 रुपये संपत्ति कर बकाया है। खसरा क्रमांक 171/1-पार्ट फेज-2 स्थित यशस्वी लैंड डेवलपर्स पर 4,24,863 रुपये, खसरा क्रमांक 167/1-3 फेज-2 स्थित यशस्वी पैराडाइज पर 4,93,849 रुपये और खसरा क्रमांक 135 स्थित ग्रीन सिटी डेवलपर्स पर 23,76,642 रुपये बकाया है। इसी तरह खसरा क्रमांक 128 स्थित स्वास्तिक हाउसिंग एजेंसी पर 5,46,452, खसरा क्रमांक 121 स्थित अंजनी को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी पर 4,07,765, खसरा क्रमांक 126 स्थित आनंद डेवलपर्स पर 16,58,327, खसरा क्रमांक 158 स्थित ओम श्री साईं दत्त हाउसिंग एजेंसी पर 7,86,830, खसरा क्रमांक 133 स्थित चंडिका डेवलपर्स एंड कंस्ट्रक्शन पर 6,71,912, खसरा क्रमांक 167/1-3 फेज-1 स्थित यशस्वी पैराडाइज पर 5,20,487 तथा खसरा क्रमांक 122 स्थित सम्राट डेवलपर्स पर 14,27,755 रुपये का संपत्ति कर बकाया है।

इन 11 संपत्तियों पर कुल 1,08,09,043 रुपये संपत्ति कर बकाया है। मनपा के हनुमाननगर जोन कार्यालय ने संबंधित संपत्ति धारकों से निर्धारित अवधि में बकाया राशि जमा करने की अपील की है।