– स्टाफ अप्रूवल में सख्ती, तय समयसीमा चूके तो स्कूलों पर गिरेगी गाज
नागपुर :- शिक्षा संचालनालय ने राज्य के स्कूलों को 15 जनवरी तक त्रुटियों में सुधार कर संच मान्यता की प्रक्रिया पूर्ण करने का आदेश दिया है. साथ ही चेतावनी भी दी गई है कि यदि तय समय में संच मान्यता प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो संबंधित स्कूलों का वेतन रोक दिया जाएगा. शालेय शिक्षा विभाग के 15 मार्च, 2024 के सरकारी फैसले के बाद 14 अक्टूबर, 2025 को बदले हुए निर्देश जारी किए गए थे. इसके अनुसार 13 दिसंबर, 2025 को शिक्षा संचालक ने संच मान्यता के बारे में एक सर्कुलर जारी किया. इसमें यह साफ किया गया कि 20 अक्टूबर तक यू-डाइस पर रजिस्टर्ड छात्रों की संख्या ही मानी जाएगी और अंतिम स्टाफ अप्रूवल में सिर्फ वैध आधार वाले छात्रों की ही गिनती होगी. स्टॉफ अप्रूवल मान्यता के लिए बदले हुए मापदंडों के तहत 20 अक्टूबर को यू-डाइस प्लस पोर्टल पर रजिस्टर्ड और वैध आधार वाले छात्रों की संख्या को ध्यान में रखते हुए 2025-26 के लिए स्टॉफ अप्रूवल मान्यता लॉगिन पर उपलब्ध करा दी गई है. स्टॉफ संख्या की पड़ताल कर योग्य संच मान्यता पर डिजिटल हस्ताक्षर कर स्कूलों को उपलब्ध कराकर देने के आदेश जारी किये गये. 15 जनवरी तक समयसीमा को ध्यान में रखते हुए सभी स्कूलों को जल्द कार्य पूरा करने का आदेश माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा सहसंचालक ने दिया है. यदि इस तिथि तक प्रक्रिया नहीं की गई तो संबंधित स्कूलों का वेतन रोक दिया जाएगा.




