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अत्याचार अधिनियम के तहत नागपुर संभाग में 154 मामले दर्ज 

अत्याचार अधिनियम के तहत नागपुर संभाग में 154 मामले दर्ज

– पीड़ितों को मिलेगा न्याय और राहत, 2.5 करोड़ की आर्थिक सहायता तत्काल मंजूर

नागपुर :- नागपुर संभाग में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम (अत्याचार) के तहत 1 अप्रैल से अब तक 154 अपराध दर्ज किए गए हैं। इनमें अनुसूचित जाति के 110 और अनुसूचित जनजाति के 44 मामले शामिल हैं। संभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी द्वारा सोमवार को दिए गए निर्देशों के अनुसार, न्यायालय में लंबित मामलों की तत्काल जाँच और न्यायालय के समक्ष पूर्ण रूप से प्रस्तुत करने को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि प्रत्येक मामले की गहन जाँच हो और मामले न्यायालय में लंबित न रहें। उन्होंने पीड़ितों को आर्थिक सहायता के मामलों का शीघ्र निपटारा करने के भी निर्देश दिए।

संभागीय आयुक्त कार्यालय के सभाकक्ष में संभागीय सतर्कता एवं नियंत्रण समिति की बैठक में अत्याचार अधिनियम के तहत मामलों की समीक्षा की गई। इस बैठक में संभाग के सभी जिला कलेक्टर, ऑडियो-विजुअल माध्यम से जिला पुलिस अधीक्षक, साथ ही नागपुर रेंज के विशेष पुलिस महानिदेशक संदीप पाटिल, समाज कल्याण विभाग के क्षेत्रीय आयुक्त प्रसाद कुलकर्णी, जिला पुलिस अधीक्षक हर्ष पोद्दार, सहायक आयुक्त सुकेशिनी तेलगोटे, अपराध शाखा के सहायक आयुक्त डॉ. अभिजीत पाटिल और आदिवासी विकास विभाग के अतिरिक्त आयुक्त एन.के. कुकड़े उपस्थित थे। बिदरी ने अगस्त से लंबित मामलों में पीड़ितों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए 2 करोड़ 50 लाख रुपये की निधि तुरंत आवंटित करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि मृतकों के परिवारों को सरकारी नौकरी से संबंधित लंबित प्रस्ताव तुरंत प्रस्तुत किए जाएं। इस बैठक में तृतीय जातियों के लिए विभिन्न सुविधाओं की समीक्षा का कार्य भी किया गया। प्रसाद कुलकर्णी ने इस बैठक में बताया कि 1 वर्ष पुराने 14 मामले और 6 महीने तक पुराने 2 मामले अभी भी पुलिस जांच के अधीन हैं। उन्होंने बताया कि संभाग में कुल 78 मामले दर्ज किए गए हैं।

जादू-टोना विरोधी कानून के तहत 116 मामले दर्ज, चंद्रपुर में सर्वाधिक 36 केस

नागपुर संभाग में अब तक जादू-टोना विरोधी कानून के तहत कुल 116 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से 16 नागपुर शहर में और 17 ग्रामीण इलाकों में दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा, वर्धा में 10, भंडारा में 15, गोंदिया में 11, चंद्रपुर में 36 और गढ़चिरौली जिले में 11 मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस विभाग में प्रत्येक मामले की जाँच की जा रही है और अदालत में मामले दायर किए जा रहे हैं। संभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी ने बताया कि विभाग में प्रचार-प्रसार के लिए 108 कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।


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