नागपुर :- बॉम्बे हाईकोर्ट ने महावितरण को झटका देते हुए महाराष्ट्र राज्य नियामक आयोग द्वारा 25 जून को तय की गई बिजली दरों पर रोक लगा दी है. अब राज्य में 28 मार्च 25 को तय की गई दरों के अनुसार बिजली का बिल भेजा जाएगा. बहरहाल हाईकोर्ट ने महावितरण को फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की अनुमति जरुर दी है. इसके लिए 4 सप्ताह का समय दिया गया है. राज्य सरकार और महावितरण ने दाबा किया था कि आयोग द्वारा मंजूर बहुवार्षिक बिजली दर याचिका से आम नागरिकों को फायदा हुआ है. बिजली की दरें कम हुई हैं. 2030 तक चरणों में बिजली की दर और कम होगी. छोटे उपभोक्ताओं को अधिक लाभ दिया गया. बहरहाल इस याचिका के खिलाफ रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड द्वारा दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी.




