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आरटीओ विभाग की सख्त कार्रवाई

– स्कूल बसों पर 1 लाख जुर्माना

वर्धा :- स्कूली बच्चों की आवाजाही स्कूल बसों और वैन के माध्यम से की जाती है. विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूल बस और वैन के चालक व मालिकों को मोटर वाहन अधिनियम के सभी नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश उप प्रादेशिक परिवहन विभाग द्वारा समय-समय पर दिए जाते रहे हैं. इसके बावजूद नियमों की अनदेखी कर कुछ स्कूल बसों और वैन से बच्चों का परिवहन किए जाने की जानकारी मिलने पर मंगलवार, 16 तारीख को उप प्रादेशिक परिवहन विभाग ने विशेष अभियान चलाकर 7 स्कूल बसों और वैन पर दंडात्मक कार्रवाई की. जिले में 426 वैध स्कूल बस और वैन जिले में कुल 639 स्कूल बसें और वैन हैं, जिनमें से 426 स्कूल बसें और वैन सभी नियमों के अनुसार परिवहन के लिए योग्य हैं. विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उप प्रादेशिक परिवहन विभाग ने नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूल बस और वैन चालकों तथा मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का अभियान तेज कर दिया है.

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