– जुर्माना 1० हजार तक हो सकता है
नागपुर :- राज्य में सभी वाहनों के लिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) लगाना अनिवार्य कर दिया गया है और इसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर है. हालांकि, राज्य परिवहन और पुलिस विभागों ने नई प्लेटें न लगाने वाले वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है. 1 जनवरी से कार्रवाई शुरू हो जाएगी और 1०,००० रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. अब तकसरकार ने अंतिम तिथि को पांच बार बढ़ाया है. नागपुर में 81.33 लाख 196 वाहनों का पंजीकरण हो चुका है. शहर में 1.8 लाख से अधिक वाहन हैं, और शेष 9.5० लाख वाहनों का पंजीकरण मात्र 4 दिनों में संभव नहीं है.
परिवहन विभाग ने वाहनों में उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट (एचएसआरपी) लगाने की समय सीमा को अब तक पांच बार बढ़ाया है. प्लेट लगाने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2०25 तय की गई है. नए साल के पहले दिन से ही एचएसआरपी न लगे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. 1 अप्रैल, 2०19 से पहले पंजीकृत सभी वाहनों के लिए ये प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है.
एचएसआरपी नंबर प्लेट होना बहुत जरूरी है. दावा किया जा रहा है कि इससे वाहन चोरी की घटनाओं को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी और साथ ही नकली या बदली हुई नंबर प्लेटों के आधार पर होने वाले विभिन्न अपराधों पर भी अंकुश लगेगा. बार-बार समय-सीमा देने के बावजूद उपेक्षा करना सरकार ने एचएसआरपी नंबर वाली नंबर प्लेट लगाने के लिए 31 मार्च, 2०25 की समय सीमा तय की थी. इसके बाद, पहली प्लेट 3० जून तक, दूसरी 15 अगस्त तक और तीसरी 3० अगस्त तक लगानी थी.
तीसरी बार नवंबर तक का समय दिया गया. इसके बावजूद, राज्य में आधे से अधिकवाहन मालिकों ने एचएसआरपी प्लेट लगवाने की जहमत नहीं उठाई है.
अब अंतिम तिथि 31 दिसंबर है. राज्य परिवहन विभाग ने समय सीमा को पांचवीं बार बढ़ाया है और समय सीमा के और भी करीब आने की चेतावनी दी है. हालांकि, वाहन मालिकों पर इसका ज्यादा असर पडऩे की संभावना नहीं है. इसलिए, परिवहन विभाग पूरी तरह से सक्रिय है.








