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वित्तीय वर्ष के अंत की ‘खर्च होड़’ पर ब्रेक, 12 फरवरी के बाद प्रस्ताव नामंजूर

– फाइनेंस विभाग सख्त: बिना प्रमाण नहीं मिलेगा पैसा, उपयोग नहीं हुआ तो वापस जाएगा फंड

नागपुर :- वित्तीय वर्ष 31 मार्च को समाप्त होता है, और विभिन्न विभाग वित्तीय वर्ष के अंत में धनराशि खर्च करने की होड़ में लगे रहते हैं. वित्त विभाग ने इस जल्दबाजी पर लगाम लगाई है. सभी विभागों को 12 फरवरी तक धनराशि के लिए ठोस प्रमाणों के साथ अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करने होंगे. इससे पहले, उपलब्ध धनराशि का सत्यापन किया जाना चाहिए. साथ ही, वित्त विभाग ने एक परिपत्र के माध्यम से स्पष्ट चेतावनी दी है कि 12 फरवरी के बाद प्रस्तुत प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए जाएंगे.

राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2०25-26 के पहले नौ महीनों के लिए वार्षिक आवंटन का 6० प्रश हिस्सा आवंटित कर दिया है. पूर्ण धनराशि आवंटित करने का निर्णय लिया गया. आवश्यक एवं अनिवार्य निधियों के वितरण के लिए पहले नौ महीनों की समय सीमा दिसंबर 2०25 में समाप्त हो गई. इसके बाद, चौथी और अंतिम तिमाही केव्यय के संशोधित अनुमानों को निर्धारित करने की प्रक्रिया चल रही है. तब तक, वित्त विभाग ने प्रत्येक विभाग द्वारा अपेक्षित व्यय के लिए धनराशि की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए गुरुवार को एक नया परिपत्र जारी किया है. तदनुसार, 7० प्रतिशत धनराशि पुरस्कार, विदेश यात्रा व्यय, प्रकाशन, कंप्यूटर व्यय, अन्य प्रशासनिक व्यय, विज्ञापन एवं प्रचार, भवन निर्माण, मोटर वाहन, मशीनरी और उपकरण के लिए आवंटित की गई है. वित्त विभाग ने निधि वितरण के लिए 1०० प्रश की सीमा निर्धारित की है. वित्त विभाग ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि प्रशासनिक विभागों को उपलब्ध कराई गई धनराशि खर्च नहीं की जाती है, तो उसे विभागों, बोर्डों, निगमों के बैंक खातों या उन विभागों के सरकारी खातों में नहीं रखा जा सकता है. इसलिए, सभी विभागों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि उपलब्ध कराई गई धनराशि का निश्चित रूप से उपयोग किया जाए. हालांकिव्यय पर सीमा निर्धारित है, लेकिन जिला वार्षिक योजना, विधायक स्थानीय विकास कार्यक्रम और राज्य में केंद्र प्रायोजित योजना के तहत खर्च की सीमा लागू होती है.

केंद्र और राज्य के हिस्से, 15वें वित्त आयोग के प्रावधानों, पूंजी निवेश के लिए विशेष सहायता योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले 5० साल के ब्याज मुक्त ऋण, नाबार्ड/सिडबी/एनएचबी से प्रतिपूर्ति के रूप में प्राप्त ऋणों के प्रावधान, और बाह्य सहायता योजना में बाहरी हिस्से के लिए इन योजनाओं के लिए 1०० प्रतिशत धनराशि के वितरण को मंजूरी दे दी गई है. इसके साथ ही, ब्याज, ऋण और अग्रिम, पेंशन संबंधी खर्च, छात्रवृत्ति और वजीफे के लिए भी 1०० प्रतिशत धनराशि का वितरण किया जा सकता है.

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