– ट्रेडमार्क विवाद में हाई कोर्ट का फैसला
नागपुर :- होटल व्यवसाय से जुड़े ट्रेडमार्क विवाद में हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए ‘बारबेक्यू गोकुलपेठ’ नाम के इस्तेमाल पर अंतरिम रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति वाई.जी. खोबरागड़े ने अंतिम निर्णय होने तक प्रतिवादियों को ‘बारबेक्यू’ या उससे मिलते-जुलते नाम का प्रत्यक्ष अथवा ऑनलाइन इस्तेमाल करने से रोक दिया है।
याचिकाकर्ता तरविंदर सिंह (मेसर्स बारबेक्यू) वर्ष 1994 से सदर क्षेत्र में ‘बारबेक्यू’ नाम से रेस्टोरेंट और खाद्य व्यवसाय संचालित कर रहे हैं। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, ‘बारबेक्यू’ ब्रांड नाम और उसके लोगो का वैध ट्रेडमार्क एवं कॉपीराइट पंजीकरण भी उनके पास है। विवाद की शुरुआत नवंबर 2022 में हुई, जब पंकज राय, कुमकुम राय और मेसर्स एपिसेस हॉस्पिटैलिटी कंपनी ने गोकुलपेठ क्षेत्र में ‘बारबेक्यू गोकुलपेठ’ नाम से क्लाउड किचन शुरू किया। यह नाम जोमैटो और स्विगी जैसे ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म पर भी इस्तेमाल किया जा रहा था।याचिकाकर्ता ने अदालत में दायर याचिका में दावा किया कि समान नाम के इस्तेमाल से ग्राहकों में भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है तथा उनके लंबे समय से स्थापित ब्रांड की प्रतिष्ठा प्रभावित हो रही है।
जिला न्यायालय के बाद हाई कोर्ट पहुंचे:
याचिकाकर्ताओं ने नाम के अनधिकृत इस्तेमाल के खिलाफ पहले जिला न्यायालय में अस्थायी निषेधाज्ञा की मांग की थी। हालांकि, जिला न्यायालय ने उनकी अर्जी खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया। हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद अंतिम निर्णय होने तक प्रतिवादियों के खिलाफ अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की है। अब मामले में आगे की सुनवाई के दौरान ट्रेडमार्क और कॉपीराइट से जुड़े दावों पर अंतिम निर्णय होगा।





