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डीजे बजे, मगर नियमों के तहत

– प्रतिबंध तोड़ा तो होगी कार्रवाई-पुलिस आयुक्त की चेतावनी

नागपुर :- आगामी गणेशोत्सव और अन्य त्योहारों के दौरान ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने डीजे और साउंड सिस्टम संचालकों की बैठक ली। पुलिस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटिल के मार्गदर्शन में आयोजित बैठक में संचालकों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत जारी आदेश की जानकारी दी गई।

पुलिस ने स्पष्ट किया कि डॉल्बी, प्लाज्मा, प्रेशरमिड सहित उच्च क्षमता वाले साउंड सिस्टम के इस्तेमाल पर प्रतिबंध रहेगा। ऐसे सिस्टम लगाने के लिए अनधिकृत रूप से मॉडिफाई किये गये वाहनों का उत्सव के दौरान उपयोग भी नहीं किया जा सकेगा। संबंधित वाहनों को उनकी मूल स्थिति में रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा सार्वजनिक कार्यक्रमों और जुलूसों में बीम एवं लेजर लाइट के इस्तेमाल पर भी रोक रहेगी। पुलिस ने डीजे और साउंड सिस्टम संचालकों को आदेशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं।

उल्लंघन पर कार्रवाई के लिए रहें तैयार

पुलिस ने साफ किया कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, निर्धारित ध्वनि सीमा और अन्य नियमों का पालन करने वाले सामान्य साउंड सिस्टम के इस्तेमाल पर प्रतिबंध नहीं है।

पुलिस आयुक्त ने संचालकों से अपील की कि त्योहारों का आयोजन उत्साह, आनंद और सामाजिक सौहार्द्र के साथ किया जाए तथा ध्वनि प्रदूषण के कारण नागरिकों को किसी तरह की परेशानी न हो।


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