– e-KYC नहीं तो सब्सिडी वाले रेट पर सिलेंडर नहीं मिलेगा
नई दिल्ली :- अक्टूबर 2026 से एलपीजी समेत कई सेवाओं और सरकारी योजनाओं से जुड़े नियमों में बदलाव हुए हैं। इनमें कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी और सब्सिडी वाले सिलेंडर के लिए ई-केवाईसी की अनिवार्यता प्रमुख है।
तेल कंपनियों ने 1 अक्टूबर से 19 किलो के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में 70 रुपए तक की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में इसकी कीमत 2,747.50 रुपए से बढ़कर 2,810 रुपए, कोलकाता में 2,884 रुपए से बढ़कर 2,954 रुपए, मुंबई में 2,701 रुपए से बढ़कर 2,764.50 रुपए और चेन्नई में 2,916.50 रुपए से बढ़कर 2,983 रुपए हो गई है। इसके चलते रेस्टोरेंट, होटल और कैटरिंग कारोबार की लागत बढ़ सकती है।
वहीं, सब्सिडी वाले रेट पर एलपीजी सिलेंडर लेने के लिए 1 अक्टूबर से बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन यानी ई-केवाईसी जरूरी किया गया है। जिन उपभोक्ताओं का ई-केवाईसी पहले ही पूरा हो चुका है, उन्हें दोबारा प्रक्रिया पूरी करने की जरूरत नहीं होगी। जिन ग्राहकों ने सत्यापन नहीं कराया है, उन्हें सब्सिडी वाले दाम का लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि, ई-केवाईसी पूरा करने के बाद वे फिर से सब्सिडी वाले रेट पर सिलेंडर प्राप्त कर सकेंगे।








