नागपुर, संवाददाता :- नागपुर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) ने स्पष्ट किया है कि 1 जुलाई से हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) नहीं लगी वाहनों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। यह नियम अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत सभी वाहनों पर लागू होगा।
परिवहन विभाग के अनुसार, पुराने वाहनों पर HSRP लगाना अनिवार्य है। इस नंबर प्लेट में लेजर कोड, क्रोमियम होलोग्राम और टैम्पर-प्रूफ लॉकिंग सिस्टम होता है, जिससे वाहन की पहचान आसान होती है तथा चोरी, फर्जी नंबर प्लेट और अन्य आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने में मदद मिलती है।
RTO ने वाहन मालिकों से जल्द से जल्द अधिकृत केंद्र या आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से HSRP लगवाने की अपील की है। निर्धारित समय सीमा के बाद जांच के दौरान जिन वाहनों पर HSRP नहीं पाई जाएगी, उनके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान और अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
नागपुर में अभी भी बड़ी संख्या में पुराने वाहनों पर HSRP नहीं लगी है। ऐसे में RTO ने वाहन मालिकों से अंतिम समय का इंतजार न करते हुए तुरंत पंजीकरण कराकर नंबर प्लेट लगवाने की अपील की है। वाहन मालिकों की सुविधा के लिए शहर में अधिकृत फिटमेंट केंद्रों पर HSRP लगाने की व्यवस्था की गई है।




