– हाईकोर्ट ने आरोपी सचिन पाटिल की जमानत याचिका खारिज की
नागपुर :- जरूरतमंद महिलाओं को बहला-फुसलाकर उनके छोटे बच्चों को बेचने वाले गिरोह के आरोपी सचिन रमेश पाटिल को बंबई उच्च न्यायालय के नागपुर खंडपीठ ने कड़ा झटका दिया है. न्यायालय ने पाटिल की जमानत याचिका को खारिज कर दिया. न्यामूर्ति वृषाली जोशी ने ये फैसला दिया. अदालत ने अपने फैसले में यह भी साफ किया कि पाटिल के खिलाफ इसी प्रकार के सात मामले पहले से दर्ज हैं. इसलिए उसे जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता. यदि जमानत दी गई तो वह पुनः नए अपराध कर सकता है. श्वेता सावले उर्फ आएशा मकबूल खान इस गिरोह की मुख्य आरोपी है. उसके साथ पाटिल और अन्य आरोपियों के खिलाफ कोराडी पुलिस ने भारतीय दंड संहिता, बाल न्याय अधिनियम और मकोका के तहत प्राथमिकी दर्ज की है. पाटिल ने एक गर्भवती महिला को जाल में फंसा कर उसे खान के पास पहुंचाया था. इसके बाद उस महिला के नवजात शिशु को संतोष और मीना गांगुर्डे दंपत्ति को बेचने की शिकायत है.




