नागपुर :- एमआईडीसी थाना क्षेत्र में 15 वर्षीय नाबालिग से अश्लील हरकत और धमकी देने के मामले में अदालत ने आरोपी विजय चिंतामणराव मोडे (46) को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट, नागपुर के न्यायाधीश एन.आर.तलेकर ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत 18 महीने की सश्रम कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने पर एक महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मामला 25 फरवरी 2023 का है। 15 वर्षीय किशोरी घर के पास पानी का टैंकर आने पर पानी भर रही थी। इसी दौरान आरोपी ने उसके साथ अश्लील हरकत कर छेड़छाड़ की और धमकी दी। शिकायत के बाद एमआईडीसी पुलिस ने मामला दर्ज कर 26 फरवरी को आरोपी को गिरफ्तार किया था। अदालत ने भादंवि की धारा 354 (अ) और 506 के तहत भी आरोपी को एक वर्ष की सश्रम कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। मामले में सरकारी वकील एड. शाहजहान शेख ने पैरवी की।





