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रॉन्ग साइड वाहन चलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

– 44 मामले दर्ज, ट्रैफिक पुलिस की ‘नो रॉन्ग साइड’ मुहिम

नागपुर :- शहर में सड़क दुर्घटनाओं और उनसे होने वाली मौतों पर नियंत्रण पाने के उद्देश्य से नागपुर शहर ट्रैफिक पुलिस द्वारा ‘नो रॉन्ग साइड’ मुहिम शुरू की गई है। पुलिस आयुक्त विश्वास नागरे पाटिल की पहल पर शुरू की गई इस मुहिम के तहत विपरीत दिशा में वाहन चलाने वाले चालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है।

पुलिस उपायुक्त (ट्रैफिक) आदित्य मिरखेलकर और सहायक पुलिस आयुक्त (ट्रैफिक) गिरीश बने के मार्गदर्शन में यह अभियान चलाया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, शहर में कई वाहन चालक शॉर्टकट के चक्कर में रॉन्ग साइड से वाहन चलाते हैं। इससे न केवल वाहन चालकों, बल्कि पैदल यात्रियों और अन्य वाहन चालकों की जान भी खतरे में पड़ती है। रॉन्ग साइड ड्राइविंग के कारण दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है।

अब तक 44 मामले दर्ज

सोनेगांव ट्रैफिक डिवीजन द्वारा ‘नो रॉन्ग साइड’ मुहिम के तहत 22 अगस्त 2025 से 30 अगस्त 2026 के बीच विपरीत दिशा में वाहन चलाने वाले चालकों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 281 के तहत कुल 44 मामले दर्ज किए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे शॉर्टकट के लिए रॉन्ग साइड से वाहन न चलाएं। इससे सड़क हादसों को रोकने में मदद मिलेगी और लोगों की जान सुरक्षित रहेगी। पुलिस का कहना है कि दुर्घटना के बाद परिवारों को आर्थिक और मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ता है, इसलिए यातायात नियमों का पालन करना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है।


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