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दस आरोपियों को उम्रकैद की सजा

अकोला :- अकोला शहर के धर्मदाय आयुक्त कार्यालय में 2019 में गवली समाज के नेता किसनराव हुंडीवाले की निर्मम हत्या की गई थी। इस चर्चित हत्याकांड का फैसला पूरे सात साल बाद आया है और अकोला जिला व सत्र न्यायालय ने इस मामले के दस आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

पुलिस ने इस मामले में 15 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। इस हत्याकांड में पूर्व पुलिस उपनिरीक्षक की भी संलिप्तता जांच में सामने आई थी। आरोपियों ने किसनराव हुंडीवाले के सिर पर सिलेंडर से प्रहार करके उनकी हत्या की, यह अदालत में साबित हुआ। इस मामले में कुल 22 गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे। फिलहाल दो आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं और शेष आठ आरोपियों को गिरफ्तार करने की प्रक्रिया चल रही है।इस बीच, साक्ष्य नष्ट करने के आरोप में कुछ महिलाओं पर भी मामला दर्ज किया गया था। लेकिन मजबूत साक्ष्य न होने से अदालत ने उनकी बरी कर दिया। इस मामले में प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के ठोस सबूत पेश होने से अदालत ने विक्रम श्रीराम गावंडे, श्रीराम गावंडे, धीरज गावंडे, रणजीत गावंडे, दिनेश राजपूत, विशाल तायडे, प्रतीक तोंडे, सतीश तायडे, मयूर अहिर और सूरज गावंडे—इन 10 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। एक ही मामले में दस लोगों को उम्रकैद की सजा देने की यह अकोला जिले में करीब 45 साल बाद की पहली घटना बनी है।


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