– कमर्शियल LPG के बिना नहीं मिलेगी आयोजन की अनुमति
नागपुर :- त्योहारों और सार्वजनिक उत्सवों के दौरान एलपीजी सिलेंडर के सुरक्षित और नियमानुसार उपयोग को लेकर खाद्यान्न वितरण कार्यालय ने बैठक आयोजित की। इसमें सार्वजनिक स्थानों पर आयोजित होने वाले उत्सवों में भोजन व्यवस्था के लिए घरेलू एलपीजी सिलेंडर के इस्तेमाल पर रोक लगाने और केवल कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर का उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
सार्वजनिक उत्सवों के लिए जारी किए जाने वाले अनुमति पत्र में भी कमर्शियल सिलेंडर के उपयोग की शर्त अनिवार्य कर दी गई है। अधिकारियों ने गैस कंपनियों को सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने और नियमों के उल्लंघन पर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।बैठक में खाद्यान्न वितरण अधिकारी एस. गेडाम, खाद्यान्न वितरण अधिकारी पंकज जलोकर, एलपीजी नोडल अधिकारी एवं परिमंडल अधिकारी शसागर बावरे, आपूर्ति निरीक्षक विनोद वागदे, वैभव खैरकर, शिल्पा दरेकर, प्रदीप भावे सहित गैस कंपनियों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
OTP मिलने के बाद भी सिलेंडर नहीं
बैठक में गैस बुकिंग के बाद ओटीपी प्राप्त होने के बावजूद ग्राहकों को समय पर सिलेंडर नहीं मिलने की शिकायतों पर भी चर्चा हुई। गैस एजेंसी संचालकों को निर्देश दिया गया कि बुकिंग के बाद ग्राहक को ओटीपी मिलने पर निर्धारित समय में सिलेंडर उपलब्ध कराया जाए।
कालाबाजारी और अवैध बिक्री पर नजर
गैस की कालाबाजारी, अनधिकृत भंडारण और अवैध बिक्री पर रोक लगाने के लिए गैस कंपनियों को नियमित जांच और प्रभावी नियंत्रण रखने के निर्देश दिए गए। बैठक में ग्राहक दक्षता कल्याण फाउंडेशन की ओर से प्राप्त सुझावों पर भी चर्चा की गई।





