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मेटा, अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो पर 10 लाख का जुर्माना

नई दिल्ली :- केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 और दूरसंचार कानूनों का उल्लंघन करते हुए अनधिकृत वॉकी-टॉकी को सूचीबद्ध करने और बेचने वाले ई-कॉमर्स मंचों के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू की है। आठ संस्थाओं के खिलाफ अंतिम आदेश जारी करते हुए कुल 44 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। विभिन्न मंचों पर 16,970 से अधिक गैर-अनुपालन वाले उत्पाद के सूचीबद्ध किए जाने की पहचान के बाद 13 ई-कॉमर्स मंचों चिमिया, जियोमार्ट, टॉक प्रो, मीशो, मास्कमैन टॉयज, ट्रेडइंडिया, अंतरिक्ष टेक्नोलॉजीज, वरदानमार्ट, इंडियामार्ट, मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक (फेसबुक मार्केटप्लेस), फ्लिपकार्ट, कृष्णा मार्ट और अमेजन को नोटिस जारी किए गए। सीसीपीए ने पाया कि ये मंच लाइसेंस छूट वाले आवृत्ति बैंड के बाहर संचालित हो रहे पर्सनल मोबाइल रेडियो (पीएमआर) की बिक्री को सुविधाजनक बना रहे थे। वह बिना ‘उपकरण प्रकार अनुमोदन’ (ईटीए) प्रमाणन या लाइसेंसिंग आवश्यकताओं के उचित प्रकटीकरण के ऐसा कर रहे थे। इन पर 10 लाख रुपये और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे ने ‘पीटीआई-भाषा’ के साथ बातचीत में बताया कि प्राधिकरण ने उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन, भ्रामक विज्ञापनों एवं अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए मीशो, मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक (फेसबुक मार्केटप्लेस), फ्लिपकार्ट तथा अमेजन पर 10 लाख रुपये और चिमिया, जियोमार्ट, टॉक प्रो और मास्कमैन टॉयज पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। उन्होंने बताया कि मीशो, मेटा, चिमिया, जियोमार्ट और टॉक प्रो ने अपना जुर्माना अदा कर दिया है। शेष मंचों ने अभी भुगतान नहीं किया है। मौजूदा नियमों के तहत, लाइसेंस छूट केवल 446.0-446.2 मेगाहर्ट्ज बैंड में ही संचालित होने वाले पीएमआर पर लागू होती है। लघु-श्रेणी रेडियो आवृत्ति उपकरणों के उपयोग संबंधी नियम 2018 का नियम पांच यह अनिवार्य करता है कि विनिर्माताओं तथा विक्रेताओं को ऐसे उपकरणों के आयात, बिक्री या संचालन से पहले ईटीए (अनुमति और प्रमाणीकरण) प्राप्त करना होगा।


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