– अदालत ने लगाया 1० हजार का जुर्माना
नागपुर :- एक महिला को बिजली के अवैध रूप से बिजली का उपयोग करने का दोषी पाया गया है. नागपुर की जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने महिला को दोषी ठहराते हुए उस पर 1० हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. हजारों का जुर्माना और अदालत की कार्यवही खत्म होने तक कारावास की सजा सुनाई गई है. एक महीने में दूसरी बार अदालत ने यह फैसला सुनाया है. बिजली का अवैध रूप से उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को इस प्रकार की दुसरी बार सजा दी गई है.
भानखेड़ा में रहने वाला एक ग्राहक, जो तहसील पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है. घर पर महावितरण की एक टीम ने 27 सितंबर 2०21 को छापा मारा. महावितरण केसहायक अभियंता शाहरुख महमूदुद्दीन तुराकद्वारा की गई जांच में पता चला कि आरोपी महिला ने बिजली के खंभे से अवैध बिजली कनेक्शन लिया था. उसके खिलाफ भारतीय विद्युत अधिनियम, 2००3 की धारा 138 के तहत घरेलू उपयोग के लिए बिजली चोरी करने और मीटर से छेड़छाड़ करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया. इस मामले की सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस. एच. ग्वालानी के समक्ष हुई . सुनवाई के दौरान, आरोपी महिला ने स्वयं अपना अपराध स्वीकार कर लिया. वह परिवार की एकमात्र कमाने वाली सदस्य है और अपनी आजीविका के लिए उसे थोड़ी-बहुत घरेलू आय अर्जित करनी पड़ती है. उसने अदालत से दया की गुहार लगाते हुए कहा था कि वह एक व्यवसाय चला रही है.




