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दस मानदंडों पर राशन कार्डों का होगा सत्यापन

– राशन कार्ड धारकों के अनाज में बदलाव किया जाएगा

नागपुर :- अब, मिशन सुधार अभियान के तहत, राज्य सरकार ने दस मानदंडों पर राशन कार्डों का सत्यापन करने का निर्णय लिया है. इसके लिए, भूमि अभिलेख विभाग के ‘एग्रीस्टैक’ के साथ-साथ कई कार्डधारकों को ध्यान में रखा जाएगा, और यदि भूमि एक हेक्टेयर से अधिक है और आय प्राथमिकता योजना के मानदंडों से अधिक है, तो उन राशन कार्ड धारकों के अनाज में बदलाव किया जाएगा.

कम आय दिखाकर राशन कार्डों में दर्ज अनाज उठाया जाता है. इसलिए, राज्य सरकार ने नए मानदंडों के अनुसार जिले के लगभग चार लाख लाभार्थियों के राशन कार्डों का सत्यापन शुरू कर दिया है. केंद्र सरकार ने राज्य में राशन कार्डों का सत्यापन शुरू कर दिया है.

आधार कार्ड और सार्वजनिक वितरण प्रणाली से प्राप्त जानकारी के आधार पर अनाज की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है. इसी के तहत मिशन सुधार अभियान राज्य भर में कार्यान्वित किया जा रहा है. पूर्व सर्वेक्षण के अनुसार, जिले में अब तक लगभग 5० हजार लाभार्थियों का अनाज रोका जा चुका है.

राज्य सरकार ने अब दस और मानदंडों पर इस सत्यापन का आदेश दिया है. इनमें दोहरा राशन कार्ड, राशन कार्ड पर सदस्यों की कुल आय, उच्च आय वर्ग में आने वाले राशन कार्ड धारक, सदस्यों में किसी कंपनी के संचालक और 2.5 एकड़ से अधिक भूमि शामिल हैं.

भूमि स्वामित्व, 1० वर्ष से अधिक आयु के लाभार्थी, पिछले छह महीनों में एक बार भी अनाज न लेने वाले लाभार्थी, 18 वर्ष से कम आयु के लाभार्थी, संदिग्ध आधार संख्या वाले लाभार्थी, चार पहिया वाहनों और बड़े वाहनों के मालिक, ये वे मानदंड होंगे जिन पर लागू किया जाएगा.

इन सभी मानदंडों के आधार पर जिले के लगभग चार लाख राशन कार्ड धारकों के राशन कार्डों का सत्यापन किया जा रहा है. इसके लिए आपूर्ति निरीक्षक घर-घर जाकर निरीक्षण कर रहे हैं. इन नामों को सूची से हटाने का अंतिम अधिकार तहसीलदारों को दिया गया है. अपात्र पाए जाने पर उनका अनाज वितरण रोक दिया जाएगा. अनाज का वितरण अंत्योदय और प्राथमिकता योजना के माध्यम से किया जाता है. प्राथमिकता योजना के तहत अनाज प्राप्त करने वालों की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में 44 हजार रुपये तक और शहरी क्षेत्रों में 59 हततार रुपये तकहोती है. नए दस मानदंडों के कारण कई राशन कार्ड धारकों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा.


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