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नासुप्र के लीज भूखंड और फ्लैट होंगे फ्री होल्ड, राज्य सरकार को भेजा प्रस्ताव

– 30 से 90 साल की लीज पर मिली संपत्तियों को मिलेगा मालिकी हक

नागपुर :- नासुप्र द्वारा लीज या किराये पर दिए गए भूखंड और फ्लैट फ्री होल्ड करने का निर्णय लिया है। इसके लिए एक प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार को भेजा गया है। राज्य सरकार से मंजूरी मिलते ही जो भी भूखंड, फ्लैट या ले-आऊट 30, 60 या 90 वर्ष की लीज पर दिए गए हैं, उन्हें फ्री होल्ड किया जाएगा अर्थात अब सभी को मालिकी हक मिलेगा। इसके लिए नासुप्र जमीन विनियोग नियम 1983 में नये उपनियम 8 (3) तैयार कर शासन से मंजूरी देने की मांग की गई है। इस अनुसार, अगर पट्टा धारक विनती आवेदन करता है तो नासुप्र उक्त नियम के मुताबिक रूपांतरण शुल्क वसूल कर और बकाया भूभाटक व अन्य बकाया वसूली कर भूखंड या फ्लैट का किराया पट्टा फ्री होल्ड में रूपांतरण कर सकेगी। इसके लिए निवासी, औद्योगिक और वाणिज्य दर अनुसार वसूली कर उसे फ्री होल्ड किया जाएगा।

इसे लेकर विधायक प्रवीण दटके काफी समय से प्रयासरत थे। नागपुर अधिवेशन में प्रश्न उपस्थित किया था। नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे की अनुपस्थिति में शंभूराजे देसाई ने बैठक लेकर समाधान निकालने जल्द बैठक लेने का आश्वासन दिया था। इस अनुसार सोमवार को सह्याद्री अतिथि गृह मुंबई में बैठक की गई। बैठक में प्रवीण दटके ने कहा कि मनपा के कब्जे में कुल 22 ले-आउट हैं। 7 ले-आउट 30-40 वर्ष पूर्व के और 15 ले-आउट नागपुर महानगरपालिका अस्तित्व में आने के पूर्व के यानी 90 वर्ष पूर्व से किराये पट्ट्टा पर दिए हैं। भूखंड मांग अनुसार दिए गए हैं और कुछ भूखंड निवासी उपयोग के लिए दिए गए हैं।

नजूल नीति की तर्ज पर नागपुर–अमरावती में लागू होगी फ्री होल्ड प्रक्रिया

भूखंड देते समय नागरिकों से प्रीमियम लिया गया और बाजार भाव की कीमत से रकम वसूल की गई। दटके ने कहा कि राजस्व विभाग ने वजूल जमीन फ्री होल्ड करने के लिए जो नीति अपनायी है, उसी नीति पर विचार किया जाए। इस दौरान मंत्री शंभूराजे देसाई ने आश्वस्त किया कि राज्य ने अन्य जिले में फी होल्ड के लिए की गई कार्यवाही का अभ्यास कर नागपुर और अमरावती विभाग में अमल में लाई गई नजूल नीति की जानकारी लेकर नगर विकास मंत्री के सामने प्रस्ताव रखा जाएगा।

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