– अतिरिक्त शिक्षकों को भी राहत, 2०24 के फैसले पर अस्थायी रोक
नागपुर :- तहसील के 13 ग्रामीण क्षेत्र में छात्रों की घटती संख्या और माध्यमिक विद्यालयों में समूह मान्यता के सख्त मानदंडों के कारण उत्पन्न कठिनाइयों को देखते हुए, राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण राहत निर्णय लिया है. यदि कक्षा 9 और 1० में छात्रों की कुल संख्या 2० या उससे अधिक है, तो संबंधित विद्यालय को 3 शिक्षकों के साथ मान्यता दी जाएगी. विद्यालय शिक्षा एवं खेल विभाग द्वारा वर्ष 2०25-26 के लिए बैच अनुमोदन संबंधी जारी आदेश से ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों के कई विद्यालयों को काफी लाभ मिलेगा. विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या में वृद्धि होगी.
शिकायतें थीं कि इस कटौती से छात्रों की शिक्षा प्रभावित हो रही है. कहा जा रहा है कि सरकार ने इसी पृष्ठभूमि में यह निर्णय लिया है. 24 फरवरी, 2०26 को शिक्षा मंत्रालय में विद्यालय शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्धारित वेतन, अतिरिक्त शिक्षक समायोजन और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए व्यवस्था को मंजूरी दी गई. इसके बाद, 15 मार्च, 2०24 के सरकारी निर्णय में इस संबंध में संशोधन किए गए.
कुछ शर्तों में अस्थायी रूप से ढील देने का निर्णय लिया गया है. नए निर्णय के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों के माध्यमिक विद्यालयों में नौवीं और दसवीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को तीन शिक्षकों की सुविधा प्रदान की जाएगी.
सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अतिरिक्त पदों के आधार पर नए शिक्षकों की भर्ती नहीं की जाएगी. इसलिए, वर्तमान में कार्यरत शिक्षकों को समायोजित करने और छात्रों की शैक्षिक हानि को रोकने पर जोर दिया गया है. उप सचिव अबासाहेब कवाले द्वारा हस्ताक्षरित ये आदेश आगे की कार्रवाई के लिए शिक्षा आयुक्त और माध्यमिक एवं उ’च माध्यमिक शिक्षा संचालक को भेज दिए गए हैं. सरकार के इस निर्णय का ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षकों, प्रधानाचार्यों और शिक्षा प्रेमियों द्वारा विरोध किया जा रहा है. गौरतलब है कि यह छूट केवल शैक्षणिक वर्ष 2०26-27 तक ही सीमित है. सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस निर्णय का उद्देश्य छात्रों की शिक्षा को प्रोत्साहित करना है.