– NVCC ने समस्त व्यापारी संगठनों के साथ पुलिस आयुक्त की सभा आयोजित की
नागपूर :- हाल ही में नागपुर शहर में पुलिस प्रशासन ने रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ही भारी वाहनों के शहर में प्रवेश का नया आदेश दिया है। उसी के तहत दि. 24 सिंतबर 2025 को पुलिस आयुक्त रविन्द्र सिंघल व उपायुक्त, ट्राफीक लोहित मतानी द्वारा सिव्हिल लाईन स्थित पुलिस मुख्यालय के आॅडिटोरियम हाॅल में भारी वाहनों के शहर में प्रवेश के नए आदेश को लेकर शहर के बड़े व्यापारी संगठनों के पदाधिकारियों के साथ सभा रखी गयी। इस सभा में चेंबर की ओर से अध्यक्ष अर्जुनदास आहुजा, सचिव सचिन पुनियानी, सहसचिव राजवंतपाल सिंग तुली, कार्यकारणी सदस्य मनोज लटुरिया, हुसैन अजानी, राकेश गांधी, विशेष आमंत्रित सदस्य हरमनजीत सिंग बावेजा उपस्थित थे।
चेंबर के अध्यक्ष अर्जुनदास आहुजा ने शहर के सभी व्यापारी संस्थाओं की ओर से नागपुर के पुलिस आयुक्त रविन्द्र सिंघल से नम्र निवेदन किया कि नागपुर शहर में भारी वाहनों के शहर में रात 10 बजे से सुबह 6 तक के प्रवेश के आदेश को सुधार करते हुये पूर्व की तरह दोपहर में भी 12 से 4 बजे तक प्रवेश की अनुमती दी जाये। उन्होंने देश के अन्य कई बड़े शहरों का उदाहरण देते हुये कहा कि वहां की जनसंख्या नागपुर शहर से अधिक है फिर भी वहां के पुलिस प्रशासन द्वारा भारी वाहनों को दिन के समय में भी प्रवेश करने की अनुमती है। आपकी अनुमति से पुलिस प्रशासन व व्यापारियों के दोस्ताना संबंधों के तहत “व्यापारी-पुलिस मित्र समिती” का गठन किया गया है। व्यापारी समुदाय आपको आश्वासन देता है कि जिस तरह आज उनके द्वारा शहर में कानून व व्यवस्था बनाये रखने में पुलिस प्रशासन को सहयोग किया जाता रहा है आगे भी इसी तरह सहयोग किया जायेगा। पुलिस प्रशासन ने भी उदार मन रखते हुये तथा भारी वाहनों के प्रवेश बंदी के नए आदेश के कारण व्यापारियों को होने वाली समस्याओं को ध्यान में रखते हुये इस आदेश रद्द कर भारी वाहनों को पूर्व की तरह दिन में प्रवेश की अनुमती बनाये रखना चाहिए। 
आगे उन्होंने कहा कि नागपुर शहर के सभी मुख्य बाजारों में अतिक्रमण इतना ज्यादा बढ़ गया है कि इन बाजारों में ट्राफिक की समस्या उत्पन्न हो रही है। पुलिस प्रशासन से चेंबर का नम्र निवेदन है कि इस पर कार्यवाही करते हुये नागपुर शहर को अतिक्रमण मुक्त किया जाना चाहिए।
इस सभा में उपस्थित व्यापारी संगठनों के पदाधिकारियों एकजुट होकर पुलिस आयुक्त को बताया कि इस आदेश के कारण एक तो रात 10 बजे के बाद इन भारी वाहनों के सामान को खाली करने हेतु लेबर नहीं मिलेंगे और यदि रात 10 बजे के बाद यदि कोई भारी गाड़ी खराब हो जाती है तो उसे सर्विस सेंटर तक ले जाने के लिए टो-व्हेन उपलब्ध नहीं होगीं, न ही मेकेनिक और उनके स्पेअर पार्टस मिलेंगे, जिससे इन वाहनों की सुरक्षा संचालन संबंधी दिक्कते भी उत्पन्न होंगी। अतः नागपुर शहर में भारी वाहनों के शहर में रात 10 बजे से सुबह 6 तक के प्रवेश के आदेश में सुधार करते हुये को पूर्व की तरह दोपहर में भी 12 से 4 बजे तक प्रवेश की अनुमती देने का निवेदन किया।
पुलिस आयुक्त रविन्द्र सिंघल ने बारी-बारी सभी व्यापारी संगठनों के बात ध्यान से सुनने के बाद आश्वासन दिया जल्द ही इस संबंध में व्यापारियों के हित में उचित निर्णय लेकर आपको सूचित किया जायेगा।
सभा का कुशल मंच संचालन चेंबर के सहसचिव राजवंतपाल सिंग तुली ने किया।
इस सभा में दि स्टेनलेस स्टील एन्ड मेटल मर्चंट्स एसोसिएशन, दाल मिलर्स एसोसिएशन, स्पेअर पार्ट्स एन्ह मेकेनिक मर्चंट्स एसोसिएशन, नागपुर मुन्सिपल काॅरपोरेशन काॅन्ट्रेक्ट एसोसिएशन, पशु खाद्य भंडार एसोसिएशन, आॅल इंडिया नागपुर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, वाड़ी एवं वड़धामना ट्रक ओनर्स एसोसिएशन, नागपुर टेªलर्स एसोसिएशन, एम आय डी सी ट्रक एसोसिएशन, विदर्भ पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएशन, दि नाग विदर्भ ब्रिकर्स मैन्युफैक्चर्स एसोसएिशन, ट्रांसपोर्ट बुकिंग एजेंट एसोसिएशन, विदर्भ लोकल ट्रक कान्ट्रेक्टर एसोसिशन, नाग विदर्भ ट्रांसपोर्ट कमीशन एजेंट एसोसिएशन, कलमना धान्य गंज एसोसिएशन आदि ऐसे 30 से व्यापारी संगठनों व उनके 200 से अधिक पदाधिकारी उपस्थित थे।
यह जानकारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सचिव सचिन पुनियानी ने दी।




