नागपुर :- कपिलनगर थाना क्षेत्र में महिला के सिर पर ईंट मारकर हत्या करने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एम. सलमान आजमी ने 30 सितंबर 2026 को केस क्रमांक 388/2021 में आरोपी कामगार नगर, कपिलनगर निवासी मोहम्मद जावेद मोहम्मद युसुफ शेख (38) को दोषी ठहराते हुए यह फैसला सुनाया।
अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने पर आरोपी को तीन महीने का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। मामला 31 मार्च 2021 की रात का है। कामगार नगर स्थित निर्माणाधीन इमारत में आरोपी और सारिका शंकर पटेल (33) रहते थे। पुलिस के अनुसार, सारिका अपने पड़ोस में रहने वाली महिला शहनाज परवीन अब्दुल सत्तार शेख से अक्सर बातचीत करती थी। इसी बात को लेकर आरोपी नाराज था। आरोप है कि 31 मार्च की रात करीब 10 बजे आरोपी ने इमारत की पहली मंजिल से सारिका के सिर पर ईंट फेंककर मार दी। गंभीर रूप से घायल सारिका को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस मामले में पुलिस उपनिरीक्षक भरत जाधव की शिकायत पर कपिलनगर थाने में हत्या का मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने आरोपी को 2 अप्रैल 2021 को गिरफ्तार किया था। तत्कालीन जांच अधिकारी सपोनि श्रीकांत संगर्षी ने जांच पूरी कर अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया। मामले में सरकारी पक्ष की ओर से अधिवक्ता श्रीमती परसोडकर ने पैरवी की, जबकि आरोपी की ओर से अधिवक्ता चेतन ठाकुर ने पक्ष रखा। कोर्ट पैरवी अधिकारी सफौ प्रकाश बारंगे और मपोहवा प्रेरणा ने मामले में पैरवी की।








