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पड़ोसी महिला की हत्या, आरोपी को उम्रकैद

– चाकू से किए थे कई वार, अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने सुनाई सजा

नागपुर :- घर के सामने वाहन पार्क करने को लेकर हुए विवाद में पड़ोसी महिला की चाकू से हमला कर हत्या करने वाले आरोपी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस.एच. ग्वालानी ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी करार दिया। दोषी का नाम नंदनवन झोपड़पट्टी, नागपुर निवासी एकनाथ उर्फ बंटी प्रेमराज टापरे (35) है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, एकनाथ टापरे और नितिन नारायणराव गिरडकर पड़ोसी थे। दोनों परिवारों के बीच घर के सामने वाहन खड़े करने को लेकर विवाद चल रहा था। 24 जून 2020 की रात करीब 9.30 बजे नितिन की पत्नी आरती (34) अपने घर के बगल में दोपहिया वाहन पार्क कर रही थीं। इसी बात को लेकर एकनाथ ने विवाद शुरू कर दिया और गाली-गलौज करने लगा।देखते ही देखते विवाद बढ़ गया। इसी दौरान एकनाथ अपने घर से चाकू लेकर आया और आरती पर हमला कर दिया। उसने उनके शरीर पर कई वार किए, जिससे आरती की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आरती के पति नितिन गिरडकर की शिकायत पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

मामले की जांच तत्कालीन थानेदार संदीपान पवार ने की थी। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सरकारी वकील वर्षा साईखेड़कर ने अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए आरोपी के खिलाफ आरोप सिद्ध किए। अदालत ने एकनाथ टापरे को आरती की हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। प्रकरण में पैरवी अधिकारी हेड कांस्टेबल अलका ठेंगरे और अमोल कोठिया ने अभियोजन पक्ष को सहयोग दिया। पुलिस के अनुसार, आरोपी के खिलाफ नंदनवन और सक्करदरा पुलिस थानों में मारपीट, लूटपाट, हफ्ता वसूली तथा आर्म्स एक्ट सहित अन्य गंभीर मामलों में भी प्रकरण दर्ज हैं। उसके खिलाफ एमपीडीए कानून के तहत भी कार्रवाई की जा चुकी है।

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