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टेलीग्राम को दिल्ली हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत

– 22 जून तक बैन रहेगा बरकरार

नई दिल्ली :- दिल्ली हाई कोर्ट ने नीट की दोबारा परीक्षा के कारण केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी बैन को चुनौती देने वाली टेलीग्राम की याचिका खारिज कर दी है, जिससे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को कोई राहत नहीं मिली है। जस्टिस तेजस करिया ने IT एक्ट की धारा 69A के तहत जारी आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए, 22 जून तक टेलीग्राम को ब्लॉक करने के सरकार के फैसले को बरकरार रखा है।

21 जून को होने वाले नीट रीएग्जाम की वजह से केंद्र सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पर रोक लगाई है. सरकार से जुड़े सूत्रो ने कहा कि ‘टेलीग्राम पर ब्लैंकेट बैन नहीं’ है. अस्थायी रोक केवल परीक्षा अवधि के दौरान फर्जी पेपर लीक, ऑनलाइन ठगी और दुष्प्रचार को रोकने के लिए उठाया गया है.

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