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सड़क, पुल निर्माण कार्यों का कार्यभार अब समिति संभालेगी

– निर्माण संबंधी प्रस्तावों को जाँच के बाद दी जाएगी मंज़ूरी 

मुंबई :- लोक निर्माण विभाग में सड़क, पुल और संबंधित कार्यों के लिए मुख्य अभियंताओं से प्राप्त प्रस्तावों की जाँच हेतु पहली बार विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय समिति गठित की गई है। इससे मनमानी पर लगाम लगेगी। इस समिति में सचिव (सड़क), सचिव (निर्माण) और संबंधित मुख्य अभियंता सदस्य होंगे। समिति की मंज़ूरी के बाद ही कार्यों का प्रस्ताव लोक निर्माण मंत्री के पास जाएगा। सूत्रों ने बताया कि लोक निर्माण विभाग में अनुशासन लाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्देश पर इस समिति का गठन किया गया है।

निर्माण विभाग ने बुधवार को जारी एक सरकारी आदेश में कहा कि कार्यपालक अभियंता से लेकर मुख्य अभियंता तक परियोजना रिपोर्ट तैयार करें, तकनीकी निरीक्षण करें और उसके बाद ही कार्य की आवश्यकता, प्राथमिकता, धन की उपलब्धता, भूमि की उपलब्धता और आवश्यक मामलों में वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव को उच्च स्तरीय समिति के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करें। उच्च स्तरीय समिति की मंजूरी के बाद, प्रस्ताव लोक निर्माण मंत्री के पास अनुमोदन के लिए जाएगा और उनकी मंजूरी के बाद प्रशासनिक स्वीकृति आदेश जारी किया जाएगा।

सड़क और पुल निर्माण कार्यों को बजट में शामिल करने के लिए बड़ी संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। इन प्रस्तावों को बिना जांचे-परखे बजट में शामिल कर लिया जाता है। शुरुआत में कम लागत वाले प्रस्तावों को मंजूरी दी जाती है और फिर बड़े कार्यों को संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है। इससे न केवल समय की बर्बादी होती है, बल्कि कार्य की लागत भी कई गुना बढ़ जाती है। एक के बाद एक, कार्य की आवश्यकता और कार्य के अपेक्षित परिणामों पर विचार किए बिना ही कार्यों को मंजूरी दे दी जाती है। इसीलिए अब स्क्रीनिंग के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। निर्माण विभाग में भवन निर्माण कार्यों की स्वीकृति के लिए पहले से ही एक सचिव समिति थी। अब पहली बार सड़कों और पुलों के लिए एक समिति नियुक्त की गई है।


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