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हाई कोर्ट ने मनपा से एक दिन में मांगा जवाब

– दिव्यांग वोटर मतदान केंद्र तक कैसे पहुंचेंगे?

नागपुर :- आगामी 15 जनवरी को शहर में मनपा चुनाव के लिए मतदान होना है। इस चुनाव में दिव्यांग मतदाताओं के लिए व्हीलचेयर-सुलभपीएम ई-बस सेवा शुरू करने की मांग को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ में एक जनहित याचिका दायर की गई है। हालांकि, चालकों और परिचालकों का प्रशिक्षण अभी तक पूरा न होने के कारण मनपा ने चुनाव के दौरान यह बस सेवा शुरू करने में असमर्थता व्यक्त की है। इस पर अदालत ने सवाल उठाते हुए पूछा कि दिव्यांग मतदाता मतदान केंद्र तक कैसे पहुंचेंगे? साथ ही अदालत ने मनपा को मंगलवार, 13 जनवरी तक इस संबंध में अपना जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

हाइड्रोलिक रैंप सुविधा : यह जनहित याचिका प्रकाश अंधारे द्वारा दायर की गई है, जिसमें मांग की गई है कि मतदान से पहले इन ई-बसों को यात्रियों के लिए शुरू किया जाए। सोमवार को इस याचिका पर व्यायमूर्ति अनिल किलोर और व्यायमूर्ति राज वाकोडे की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई हुई। केंद्र सरकार की योजना के तहत 150 मध्यम क्षमता की इलेक्ट्रिक बसें प्राप्त होने वाली हैं। इनमें से 30 बसें जेबीएम कंपनी द्वारा भेजी जा चुकी हैं और 18 दिसंबर को इनका आरटीओ में पंजीकरण भी पूरा हो चुका है। इन बसों में व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं के लिए हाइड्रोलिक रैंप लगाए गए हैं।

याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि ये बसें दिव्यांगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और यदि इन्हें आगामी चुनाव में शुरू किया जाता है, तो दिव्यांग मतदाताओं को बड़ी सुविधा मिल सकती है। इसी आधार पर उन्होंने बस सेवा तत्काल शुरू करने का अनुरोध किया। हालांकि, मनपा ने सोमवार की सुनवाई में स्पष्ट किया कि बसों का संचालन करने वाली कंपनी द्वारा चालकों और परिचालकों का प्रशिक्षण अभी पूरा नहीं हुआ है, जिसके कारण फिलहाल यह सेवा शुरू नहीं की जा सकती। मनपा ने यह भी कहा कि बिना प्रशिक्षण के बस सेवा शुरू करना दिव्यांगों के लिए जोखिम भरा हो सकता है।

मनपा क्या व्यवस्था करेगी?

मनपा ने यह भी बताया कि मतदान केंद्रों पर दिव्यांगों के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इस पर अदालत ने सवाल किया कि मतदान केंद्रों पर सुविधाएं है, लेकिन दिव्यांग मतदाता मतदान केंद्र तक पहुंचेंगे कैसे? क्या मनपा उनके लिए कोई विशेष व्यवस्था उपलब्ध कराएगी? ऐसे कई सवाल उठाते हुए अदालत ने एक दिन के भीतर इस संबंध में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता की ओर से एड. सेजल लाखानी और मनपा की ओर से एड. जेमिनी कासट ने पैरवी की।


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