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नरेंद्रनगर की खोदी गई सड़कों पर हाईकोर्ट सख्त, एक हफ़्ते में मरम्मत के आदेश

– महावितरण और ठेकेदार को चेतावनी: निर्देश न मानने पर होगी कार्रवाई

नागपुर :- नरेंद्रनगर क्षेत्र में बिजली की केबल और ट्रांसफार्मर लगाने के लिए खोदी गई सड़कों की एक सप्ताह में मरम्मत करने के निर्देश बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने गुरुवार को महावितरण कंपनी और ठेकेदार श्रीमाई इलेक्ट्रो इन्फ्रा को दिए हैं. साथ ही अदालत ने स्पष्ट किया है कि अगर इन निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी. नरेंद्रनगर के डॉ. संजय देवतले ने न्यायालय में याचिका दायर की थी. याचिका पर न्यायमूर्ति अनिल किलोर और न्यायमूर्ति रजनीश व्यास की पीठ के समक्ष सुनवाई हुई. याचिकाकर्ता ने बताया कि बिजली केबल डालने और ट्रांसफार्मर लगाने के लिए छह महीने पहले नरेंद्रनगर क्षेत्र की लगभग सभी मुख्य सड़कों को खोदा गया था, लेकिन अब तक उनकी मरम्मत नहीं की गई. इसके कारण स्थानीय नागरिकों की सेहत और सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है. सड़कों पर दुर्घटनाएँ हो रही हैं और वाहन चलाना मुश्किल हो गया है. नागरिकों ने इस बारे में कई बार महावितरण कंपनी से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई.

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