spot_imgspot_img

Top 5 This Week

spot_img

जिला परिषद और पंचायत समिति आरक्षण ड्रा की तिथि तय

यवतमाल :- राज्य चुनाव आयोग ने आखिरकार जिला परिषद समूहों और गणों के लिए आरक्षण ड्रॉ का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। आयोग ने प्रशासन को 6 अक्टूबर से 3 नवंबर तक यह प्रक्रिया लागू कर अंतिम आरक्षण प्रकाशित करने के आदेश दिए हैं। इससे आरक्षण को लेकर उम्मीदवारों में उत्सुकता बढ़ गई है। जिला परिषद और पंचायत समिति के वार्डों की संरचना तय होने के बाद, मुंबई में जिला परिषद अध्यक्ष पद के आरक्षण की लॉटरी भी निकाली गई। साथ ही, पंचायत समिति अध्यक्ष पद के लिए श्रेणीवार सीटों की भी अधिसूचना जारी कर दी गई। हालांकि, सभी के मन में यह सवाल था कि समूहों और जातियों के आरक्षण की लॉटरी कब निकाली जाएगी। आखिरकार, राज्य चुनाव आयोग ने आरक्षण लॉटरी कार्यक्रम की घोषणा कर दी है और उम्मीदवारों का इंतज़ार खत्म हो गया है। आयोग ने आरक्षण प्रक्रिया में नए बदलाव किए हैं। आयोग ने आदेश में उल्लेख किया है कि ये बदलाव आरक्षण को चक्राकार रूप से घुमाने के लिए हैं।

आरक्षण कार्यक्रम के अनुसार, सबसे पहले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

वार्ड संरचना के अनुसार, आरक्षण का मसौदा पहले प्रकाशित किया जाएगा। 62 समूह जिला परिषद और 124 गण पंचायत समिति के हैं। आरक्षण तैयार करने का अधिकार जिला कलेक्टर को है, जबकि अंतिम अनुमोदन का अधिकार संभागीय आयुक्त को दिया गया है। आदेश दिया गया है कि यदि एक ही समूह या गण में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें हैं, तो उस स्थान की जनसंख्या को ध्यान में रखकर आरक्षण का निर्धारण किया जाए। अनुसूचित क्षेत्रों में जिला परिषदों और पंचायत समितियों में कुल सीटों का 50 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित करना अनिवार्य है। आदेश में कहा गया है कि आरक्षण का वितरण जनसंख्या के अवरोही क्रम में किया जाना चाहिए। आयोग के आदेश के बाद निर्वाचन विभाग ने प्रक्रिया तेज कर दी है। ऐसा आदेश दिया गया है कि जिला अधिकारी को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग की सीटों के निर्धारण हेतु प्रस्ताव तैयार कर 6 अक्टूबर तक संभागीय आयुक्त को प्रस्तुत करने का आदेश करना होगा। संभागीय आयुक्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों के प्रस्ताव को 8 अक्टूबर तक अनुमोदित करना होगा। जिला अधिकारी को 10 अक्टूबर तक समाचार पत्र में आरक्षण ड्रा की सूचना प्रकाशित करना होगा। जिला अधिकारी 13 अक्टूबर तक जिला परिषद समूह के लिए और तहसीलदार पंचायत समिति समूह के लिए आरक्षण ड्रा करेंगे और 14 अक्टूबर तक आरक्षण अधिसूचना का मसौदा प्रकाशित करना होगा।


Click above on our news logo to access the Daily E_Newspaper.
For articles or advertisements, contact us at: dineshdamahe86@gmail.com.

Copyright Disclaimer: If Any Image, video or article belongs to its respective owner/creator. Full credit goes to the original creator. No copyright infringement intended.