– महिला और परिवार पर ब्लैकमेलिंग का गंभीर आरोप
मुंबई :- एक महिला ने 51 वर्षीय वकील को बलात्कार के आरोप में फँसाने की धमकी देकर 2 करोड़ रुपये ऐंठ लेने का आरोप लगाया है। इस मामले में गोरेगांव पुलिस ने हिमाचल निवासी पारुल राणा, उसके पिता हरविंदर राणा, माँ मीना, बहन निधि और दोस्त कोनिका वर्मा के खिलाफ जबरन वसूली और मानहानि समेत अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। शिकायतकर्ता वकील ने 3 अक्टूबर को गोरेगांव पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता वकील एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। प्राथमिकी के अनुसार, मई 2024 में पीड़ित वकील का परिचय पारुल राणा से उसके दोस्तों के ज़रिए हुआ था। इसके बाद, दोनों ने एक-दूसरे के संपर्क नंबर और सोशल मीडिया आईडी साझा कीं। जून 2024 में, जब शिकायतकर्ता एक कॉन्फ्रेंस के लिए जिनेवा में थी, पारुल ने देर रात उसे फोन किया और यह कहकर 50 लाख रुपये की मांग की कि उसके रिश्तेदार की तबीयत खराब हो गई है। इस पर वकील ने उसे अपने बैंक खाते से 2.5 लाख रुपये भेजे। भारत लौटने के बाद, राणा ने मॉडलिंग के खर्चों सहित कई कारणों से फिर से पैसों की मांग की। एफआईआर में यह भी कहा गया है कि पीड़ित वकीलों ने पारुल को बताया था कि वह शादीशुदा है और उसकी एक बेटी भी है, फिर भी उसने उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए। पारुल राणा ने 10 लाख रुपये मांगे, जिनमें से 5 लाख रुपये उसने अपनी एक दोस्त की कंपनी के खाते से दिए। बाद में, उसने मुंबई एयरपोर्ट पर 3 लाख रुपये और अपनी बहन के साथ शिकायतकर्ता के घर रहने के लिए आने पर 10 लाख रुपये लिए।
जुलाई में, शिकायतकर्ता और राणा बाली गए, जिसका पूरा खर्च शिकायतकर्ता ने उठाया। बाली की यात्रा के दौरान, पारुल ने एक बार फिर 20 लाख रुपये की मांग की। हालाँकि, जब शिकायतकर्ता ने इनकार कर दिया, तो उसने निजी तस्वीरों के ज़रिए उसे ब्लैकमेल किया और बलात्कार का झूठा मामला दर्ज कराने की धमकी दी। इसके बाद, राणा के माता-पिता, बहन और दोस्त कोनिका वर्मा ने भी वकील को धमकाया।
अंत में, शिकायतकर्ता पुलिस के पास गया। डर के मारे, शिकायतकर्ता ने चरणों में कुल 2 करोड़ रुपये का भुगतान किया, जिसमें से अधिकांश नकद था। आखिरकार, राणा के परिवार ने शिकायतक दर्ज की.








