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रामझूला केस में ऑटोप्सी डॉक्टर तलब

– 1 नवंबर तक एफएसएल रिपोर्ट पेश करने के निर्देश, 17 अक्टूबर को अगली सुनवाई

नागपुर :- रामझूला हिट एंड रन मामले में सत्र न्यायालय ने गुरुवार को मेयो अस्पताल के डॉ. एपी नारद को समन जारी किया है। डॉ. नारद ने हादसे में मृत मोहम्मद हुसैन मुस्तफा का पोस्टमार्टम किया था। मामले की सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ब्रह्मानंद एम. धनूरे के समक्ष हुई।

अतिरिक्त सरकारी वकील रश्मि खापर्डे ने अदालत में आवेदन प्रस्तुत कर क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (आरएफएसएल), नागपुर से रासायनिक विश्लेषण रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज रिपोर्ट रिकॉर्ड पर लेने के निर्देश देने की मांग की। उन्होंने बताया कि दोनों रिपोर्ट अब तक प्राप्त नहीं हुई हैं। अदालत ने आवेदन मंजूर करते हुए आरएफएसएल और संबंधित अधिकारी को रिपोर्ट जल्द से जल्द, लेकिन हर हाल में 1 नवंबर 2026 तक पेश करने का निर्देश दिया।

अदालत ने कहा कि केवल फोरेंसिक रिपोर्ट लंबित होने के कारण मुकदमे की कार्यवाही रोकी नहीं जा सकती। हालांकि, सुनवाई सुचारु रूप से आगे बढ़ाने और बचाव पक्ष को आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए रिपोर्ट रिकॉर्ड पर आना जरूरी है। अदालत ने यह भी दर्ज किया कि सीआईडी अधिकारियों ने पहले ही आरएफएसएल से रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन प्रयोगशाला की ओर से अब तक जवाब नहीं मिला। मामले में बचाव पक्ष ने रितिका मालू के नाम के वाउचर के साथ पूरी बिल बुक पेश करने की मांग की। यह वाउचर एक मित्र के साथ शराब सेवन के बिल के भुगतान से संबंधित है। सरकारी पक्ष ने कहा कि संबंधित गवाह की गवाही के समय पूरी बिल बुक पेश की जा सकती है। अदालत ने कहा कि उस समय वाउचर के साथ पूरी बिल बुक भी प्रस्तुत की जा सकती है, ताकि सबूत का उचित मूल्यांकन हो सके। उल्लेखनीय है कि 25 फरवरी 2024 को रामझूला पर एक मर्सिडीज कार ने दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी थी। हादसे में मोहम्मद आतिफ और मोहम्मद हुसैन मुस्तफा की मौत हो गई थी। मामले में रितिका उर्फ रितु दिनेश मालू समेत अन्य आरोपी हैं। मामले की अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को होगी।

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