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नए बोरवेल खोदने पर लगी रोक

– पुराने बोरवेल को गहरा करना भी प्रतिबंधित

– भूजल स्तर में गिरावट और जलाशयों में कम पानी के चलते फैसला

नागपुर :- नागपुर जिले में गिरते भूजल स्तर और जलाशयों में पानी के कम भंडारण को देखते हुए जिला प्रशासन ने नए बोरवेल और ट्यूबवेल खोदने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। पुराने बोरवेल को गहरा करने पर भी रोक रहेगी। यह आदेश शहरी और ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों में लागू होगा और अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।

जिलाधिकारी एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कुमार आशीर्वाद ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत यह आदेश जारी किया है। प्रतिबंध निजी व्यक्तियों, किसानों, हाउसिंग सोसाइटियों, बिल्डरों, उद्योगों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और संस्थानों पर लागू होगा। बोरवेल खोदने वाले ठेकेदारों, रिग मालिकों और मशीन ऑपरेटरों को भी इस तरह का काम करने की अनुमति नहीं होगी।

सरकारी पेयजल परियोजनाओं को छूट

प्रशासन ने पेयजल की कमी दूर करने और सार्वजनिक जलापूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संचालित अधिकृत सरकारी परियोजनाओं को इस प्रतिबंध से छूट दी है। हालांकि, ऐसे कार्यों के लिए संबंधित विभागों के वैध कार्यादेश, प्रशासनिक मंजूरी और आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध रखना अनिवार्य होगा। छूट प्राप्त परियोजनाओं में भूजल संबंधी नियमों, तकनीकी मानकों और सुरक्षा निर्देशों का पालन करना होगा।

निगरानी के लिए संयुक्त कार्रवाई

आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए उपविभागीय अधिकारियों (एसडीओ) को अपने-अपने क्षेत्रों में निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। तहसीलदारों, पुलिस विभाग, स्थानीय निकायों और भूजल सर्वेक्षण एवं विकास एजेंसी (जीएसडीए) को संयुक्त निरीक्षण कर अवैध बोरवेल खुदाई रोकने के निर्देश दिए गए हैं।

जिला प्रशासन ने सभी तहसीलदारों और स्थानीय निकायों को आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार करने, सूचना पटलों पर इसकी प्रतियां लगाने तथा आधिकारिक वेबसाइटों पर प्रकाशित करने के निर्देश भी दिए हैं। इसके साथ ही आदेश के क्रियान्वयन की प्रारंभिक रिपोर्ट तत्काल प्रस्तुत करने को कहा गया है।

नियम तोड़ने पर कानूनी कार्रवाई:

प्रतिबंध का उल्लंघन करने या इसके क्रियान्वयन में बाधा डालने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 तथा अन्य लागू कानूनों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह प्रतिबंध केवल नए बोरवेल खोदने और मौजूदा बोरवेल को गहरा करने पर लागू है। पहले से मौजूद बोरवेल का सामान्य उपयोग प्रतिबंधित नहीं किया गया है।

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