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हत्या के आरोपी को 5 वर्ष की सजा

नागपूर :- नागपुर की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने हत्या के प्रयास के एक मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने आरोपी पर 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में उसे 3 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

जानकारी के अनुसार,12 दिसंबर 2021 की शाम करीब 7.30 बजे वाड़ी थाना क्षेत्र के आंबेडकर नगर स्थित गोपाल हिरणवार के गोदाम के सामने पुरानी पैसों की रंजिश को लेकर आरोपी न्यू म्हाडा कॉलोनी, दवलामेटी, वाड़ी निवासी राजेश गोपाल मोहाड़ (33) ने रजत मनराज तुट पर जानलेवा हमला कर दिया। आरोपी ने धारदार चाकू से पीड़ित के सीने, जांघ और गुप्तांग के पास वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल का उपचार वेलट्रीट अस्पताल में कराया गया। इस घटना के बाद पीड़ित के मामा प्रकाश बाबूराव मेंढे (44) की शिकायत पर वाड़ी पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 307, 504 और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने 13 दिसंबर 2021 को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। मामले की जांच तत्कालीन सहायक पुलिस निरीक्षक गणेश फुलकवर ने पूरी कर न्यायालय में आरोपपत्र प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी अधिवक्ता एड. दीपाली गणगणे ने पैरवी की, जबकि बचाव पक्ष की ओर से एड.पराग उके ने पक्ष रखा। न्यायालयीन पैरवी में पुलिस विभाग की ओर से पुलिस हवलदार अनिल पोतराजे ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

सबूतों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए हत्या के प्रयास के अपराध में 5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

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