– हिट एंड रन मामले में युवक की हुई थी मौत
नागपुर :- करीब 10 वर्ष पुराने हिट एंड रन मामले में प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी ए.एन. जगताप की अदालत ने आरोपी लिंगा, तह.कलमेश्वर निवासी गोपाल नामदेवराव खेडकर (25) को दोषी ठहराते हुए 6 माह के कारावास और 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अदालत ने आरोपी को बीएनएस की धारा 279 और 338 के तहत भी एक-एक माह के कारावास तथा एक-एक हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने पर क्रमशः 15 दिन और एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं धारा 177 के तहत 500 रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है। दंड नहीं भरने पर पांच दिन की अतिरिक्त जेल की सजा होगी।
फ्लाईओवर पर मारी थी टक्कर
यह घटना 20 सितंबर 2015 को दोपहर करीब 2.30 बजे की है। शिकायतकर्ता कृष्णा दौलतरावजी चाफले अपने ऑटो रिक्शा से आवारी चौक से भांडेवाड़ी की ओर जा रहे थे। इसी दौरान फ्लाईओवर पर भांडेवाड़ी चौक की ओर से आ रही टाटा सूमो के चालक गोपाल खेडकर ने तेज और लापरवाही से वाहन चलाते हुए सामने जा रहे दोपहिया वाहन को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से दोपहिया सवार करण मनोहर विजयकर (25) का संतुलन बिगड़ा और वे फ्लाईओवर से नीचे गिर गये, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गये। हादसे के बाद भी आरोपी वाहन लेकर नहीं रुका और आगे जाकर एक कार को भी टक्कर मार दी। घायल करण को तत्काल मेयो अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने हिट एंड रन सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर अगले ही दिन आरोपी गोपाल खेडकर को गिरफ्तार कर लिया था।
करीब 10 वर्षों तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया। मामले की चार्जशीट एएसआई मोवाल ने न्यायालय में पेश की। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील एड. मीनाक्षी करारे ने पैरवी की, जबकि बचाव पक्ष की ओर से एड.अनिल राय ने पक्ष रखा। न्यायालयीन कार्यवाही शुभांगी सावंत और शिल्पा ईटनकर ने सहयोग किया।





