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गोधनी गैस कांड में दो कंपनियों पर शिकंजा

– लापरवाही हुई उजागर, संचालकों पर केस दर्ज

नागपुर :- गोधनी स्थित महानगरपालिका के जल प्राधिकरण केंद्र में 24 अगस्त 2026 को हुए क्लोरीन गैस रिसाव मामले में जांच के बाद लापरवाही सामने आई है। जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर ठेकेदार कंपनी और गैस आपूर्ति करने वाली कंपनी के संचालकों के खिलाफ मानकापुर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है।

गैस रिसाव के बाद परिसर में आपात स्थिति निर्माण हो गई थी। आसपास के नागरिकों को सांस लेने में परेशानी और दम घुटने जैसी शिकायतें हुई थीं। प्रभावित लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था, जबकि कुछ श्वानों की भी मौत हो गई थी। घटना के बाद एहतियातन प्रभावित परिसर खाली कराया गया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी एवं जिला आपदा प्रबंधन समिति की अध्यक्षता में जांच समिति गठित की गई थी। समिति की रिपोर्ट के अनुसार, रिसाव हुई क्लोरीन गैस की वैधता वर्ष 2027 तक थी। इसके बावजूद गैस की देखरेख और आपूर्ति से संबंधित लापरवाही को हादसे की वजह माना गया। रिपोर्ट के आधार पर संबंधित लोगों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की गई।

ठेकेदार और गैस सप्लायर के संचालक नामजद

जल प्राधिकरण के उप अभियंता श्रीकांत बत्तुलवार की शिकायत पर शुक्रवार को ठेकेदार कंपनी ‘पृथ्वीपाल सिंह एंड कंपनी’ के धरमपेठ निवासी मोहन आनंद तथा गैस आपूर्ति करने वाली कंपनी ‘पार्श्व एसोसिएट’ के संचालक रेशिम ओली, इतवारी निवासी राजकुमार ताटेड (50) के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है।

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