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आरटीई प्रवेश के लिए आधे स्कूल पंजीकृत

– 27 जनवरी तक बढ़ाई गई पंजीयन की अवधि

नागपुर :- आरटीई प्रवेश प्रक्रिया के लिए आधे स्कूल ही पंजीकृत हुए। पंजीकरण की अंतिम तिथि 19 जनवरी तक 323 स्कूलों ने पंजीकरण किया। बता दें कि गत वर्ष 646 स्कूल पंजीकृत हुए थे। जोन स्कूल पंजीकरण नहीं हुए, उनके लिए 27 जनवरी तक अवधि बढ़ा दी गई है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम अंतर्गत गरीब, दुर्बल घटक के विद्यार्थियों को महंगे स्कूलों में दाखिला दिलाने गैरअनुदानित स्कूलों में 25 फीसदी सीटें आरक्षित की जाती है। आरटीई प्रवेश प्रक्रिया अंतर्गत लॉटरी निकालकर चयनित विद्यार्थियों को आरक्षित सीटों पर प्रवेश दिया जाता है। उनका शैक्षणिक शुल्क सरकार अदा करती है।

स्कूल पंजीयन करने पर स्कूल की विद्यार्थी क्षमता के 25 फीसदी सीट आरटीई प्रवेश के लिए आरक्षित की जाती है। पंजीकृत स्कूलों के प्रवेश क्षमता के आधार पर जिले की आरक्षित सीटें निर्धारित होती है।

ऑनलाइन मंगवाए जाते हैं आवेदन

आरटीई प्रवेश प्रक्रिया के लिए आवेदन ऑनलाइन मंगवाए जाते हैं। भरे गए आवेद‌ों की लॉटरी निकालकर विद्यार्थियों को स्कूल आवंटित किए जाते हैं। दस्तावेजे की पड़ताल करने के बाद संबंधित स्कूल के नाम प्रवेश पत्र जारी कर प्रवेश निश्चित किया आता है।

प्रवेश के लिए आवश्यक दस्तावेज

लॉटरी में नंबर लगने पर स्कूल में प्रवेश के लिए जन्म प्रमाणपत्र, अर्थिक दुर्बल घटक के लिए आय प्रमाणपत्र (सलाना आय एक लाख या उससे कम), आक्षित प्रवर्ग के लिए जाति प्रमाणपत्र, सभी को निवासी प्रमाणपत्र आवश्यक है। किराएदार के लिए एक साल पहले उजिस्टर्ड किया हुआ किराया करार-पत्र अनिवार्य है। विव्यांग, अनध, विधवा अचया तनाकशुद्र माता पालक का सक्षम अधिकारी ने जारी किया प्रमाणपत्र बरतावेजों के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

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