नागपुर :- जिला एवं सत्र न्यायाधीश सलमान आजमी की अदालत ने एमआईडीसी थाना क्षेत्र में 4 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के मामले में आरोपी वागदरा, ईसासनी निवासी शेख शहजाद शेख शाहिद (19) को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने आरोपी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना नहीं भरने पर उसे 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मामला 3 मई 2024 का है। रात करीब 11.30 बजे आरोपी ने अपने घर के पास रहने वाली 4 वर्षीय बच्ची को चॉकलेट देने का बहाना बनाकर परिसर के एक कमरे में ले गया। वहां उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद पीड़िता की मां की शिकायत पर एमआईडीसी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने 9 मई 2024 को उसे गिरफ्तार कर चार्जशीट अदालत में पेश की। अभियोजन पक्ष की दलीलों, पुलिस द्वारा प्रस्तुत सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। पुलिस की ओर से एपीआई पवार ने चार्जशीट पेश की। अभियोजन पक्ष की ओर से एड.आसावरी परसोडकर ने पैरवी की। हवलदार नितिन सिरसाट और गुरुदास ताडपल्लीवार ने न्यायालयीन कामकाज में सहयोग किया।





