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रेलवे ट्रेनों में चोरी-छिपे पटाखों का परिवहन

– नियमों की उड़ाई जा रही धज्जियाँ, विस्फोटकों पर प्रतिबंध के बावजूद बेखौफ जारी परिवहन

नागपुर :- रेलवे ट्रेनों, बसों और अन्य वाहनों में विस्फोटकों और ज्वलनशील वस्तुओं के परिवहन पर प्रतिबंध होने के बावजूद पटाखों का परिवहन होने की चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। गौरतलब है कि कार्रवाई करने का अधिकार रखने वाले अधिकारियों की लापरवाही के कारण हादसा होने का डर बना हुआ है।

रेलवे ट्रेनों, बसों या किसी भी अन्य सार्वजनिक परिवहन में विस्फोटक और ज्वलनशील वस्तुओं का परिवहन सख्त वर्जित है। रेलवे अधिनियम की धारा 164 के तहत रेलवे ट्रेनों में बारूद, पटाखे या किसी भी प्रकार का विस्फोटक, सिलेंडर, पेट्रोल या केरोसिन और चूल्हे का परिवहन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। इसके बावजूद, कई लोग रेलवे ट्रेनों में चोरी-छिपे विस्फोटक, पटाखे और प्रतिबंधित वस्तुओं का परिवहन करते हैं। इस खतरनाक कृत्य के कारण पहले भी रेलवे ट्रेनों में आग लगने और विस्फोट की घटनाएं हो चुकी हैं। इससे कई लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि, कई असामाजिक और गैरजिम्मेदार समूह ऐसी खतरनाक वस्तुओं और उत्पादों को कारों में छिपाकर ले जाते हैं। त्योहारों के मौसम में इस प्रकार की चीजें बढ़ जाती हैं।

चूंकि दिवाली के दौरान बड़ी संख्या में पटाखे फोड़े जाते हैं, इसलिए प्रदूषण बढ़ता है। इससे कई लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए, सामाजिक संगठन और संघ बिना पटाखे फोड़े पर्यावरण के अनुकूल दिवाली मनाने की अपील करते हैं। यहां तक कि घर में जानकार लोग भी पटाखे चलाने पर रोक लगाते हैं। हालांकि, चाहे कितनी भी मनाही या अपील की जाए, दिवाली के दौरान हर साल बड़ी संख्या में पटाखे फोड़े जाते हैं। इससे कई जगहों पर आग लग जाती है और कई लोग जलने से घायल हो जाते हैं। अब दिवाली नजदीक आ रही है। इसलिए, कई पटाखा विक्रेता बड़े शहरों से पटाखे खरीदकर उन्हें बेचने के लिए अपने गांवों में ले जाते हैं। यह समूह पटाखों के परिवहन के लिए ट्रेनों, बसों और ट्रेनों का उपयोग कर रहे हैं।

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