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कृषि उपज खरीदकर 83.13 लाख की धोखाधड़ी

– किसान उत्पादक कंपनी सहित 6 पक्षों को नहीं किया भुगतान

नागपुर :- किसानों की कृषि उपज खरीदने के बाद पूरी रकम का भुगतान नहीं करने के आरोप में वाड़ी पुलिस ने एक व्यापारी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। आरोपी की पहचान रामुजे चौक, हल्दीराम होटल के पीछे, सीताबर्डी, नागपुर निवासी सुदर्शन हयग्रीव राव (48) के रूप में हुई है। आरोप है कि उसने किसान उत्पादक कंपनी सहित छह पक्षों को कुल 83 लाख 13 हजार 12 रुपये का भुगतान नहीं किया।

पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता सावली (बीबी), कान्होलीबारा, तह. हिंगना निवासी सचिन सुरेशराव सोमनकर (38) कान्होलीबारा फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के सीईओ हैं। यह कंपनी भारत सरकार की किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) योजना के तहत स्थापित की गई है। शिकायत के मुताबिक, 10 फरवरी से 25 मई 2026 के बीच आरोपी की फर्म मेसर्स वरुण एंटरप्राइजेस ने कंपनी के माध्यम से किसानों से धान की 523 बोरियां (प्रति बोरी 30 किलो), 75,315 किलो अरहर और 17,265 किलो चना खरीदा। इस कृषि उपज की कुल कीमत 78 लाख 93 हजार 754 रुपये थी। इसमें से आरोपी ने 35 लाख 55 हजार 380 रुपये का भुगतान किया, जबकि शेष 43 लाख 38 हजार 374 रुपये नहीं दिए।

इसके अलावा, आरोपी पर अन्य पांच ग्रामीण, शहरी, कंपनी और कृषि उपज मंडी समिति से जुड़े दलालों से भी कृषि उपज खरीदकर भुगतान नहीं करने का आरोप है। इन पक्षों की बकाया राशि 39 लाख 74 हजार 638 रुपये बताई गई है। इस तरह कुल कथित धोखाधड़ी की रकम 83 लाख 13 हजार 12 रुपये हो गई। शिकायत और प्रारंभिक जांच के आधार पर वाड़ी पुलिस थाने में आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 316(2), 316(5) और 318(4) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है।

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