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बाइक टैक्सियों पर परिवहन विभाग ने कार्रवाई

– 51500 जुर्माना लगाया

नागपुर :- बिना एग्रीगेटर लाइसेंस के चल रहे बाइक टैक्सियों पर परिवहन विभाग ने कार्रवाई की है. शहर में तेजी से बढ़ती अवैध बाइक टैक्सी सेवाओं को रोकने के लिए प्रादेशिक परिवहन कार्यालय (आरटीओ) नागपुर शहर की टीम ने बुधवार और गुरुवार को विशेष अभियान चलाया. इस दौरान रैपिडो एप्प के माध्यम से बिना अनुमति चल रही 5 बाइक टैक्सी पकड़ी गईं. विभाग ने संबंधित चालकों और वाहन मालिकों पर कुल 51 हजार 500 रुपए का जुर्माना लगाया. कार्रवाई को सफल बनाने के लिए आरटीओ कर्मचारियों ने एक अनोखी रणनीति अपनाई. उन्होंने खुद को सामान्य ग्राहक की तरह पेश किया और रैपिडो एप्प पर राइड बुक की. जब बाइक टैक्सी चालक ग्राहक लेकर सीधे आरटीओ कार्यालय पहुंचे, तो टीम ने मौके पर ही उन्हें रोककर जांच की. जांच में पता चला कि ये सभी बाइक टैक्सी बिना आवश्यक एग्रीगेटर लाइसेंस के संचालित की जा रही थीं. नियमों के अनुसार किसी भी बाइक टैक्सी सेवा ‘को एप्प-आधारित संचालन के लिए वैध लाइसेंस अनिवार्य है. आरटीओ, नागपुर शहर किरण बिड़कर के नेतृत्व में सहायक मोटर वाहन निरीक्षक भारत महाजन और प्रशांत मेश्राम ने कार्रवाई की.

यात्रियों की सुरक्षा भी खतरे में

बिना लाइसेंस के चलने वाली बाइक टैक्सी सेवाएं न केवल कानून का उल्लंघन हैं, बल्कि इससे यात्रियों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है. आने वाले दिनों में ऐसी कार्रवाई और भी तेज की जाएगी. बिना अनुमति संचालित किसी भी एप्प-आधारित बाइक टैक्सी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. नागरिकों से अपील है कि वे केवल वैध और लाइसेंस प्राप्त सेवाओं का ही उपयोग करें, ताकि सुरक्षित और नियमों के अनुरुप यात्रा सुनिश्चित हो सके.

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