– चुनाव में सरकारी गाड़ियों और कर्मचारियों पर रोक, सत्ताधारी दल नहीं कर सकेगा नई घोषणाएं
– धार्मिक स्थलों और भावनाओं के इस्तेमाल पर प्रतिबंध
नागपुर :- राज्य चुनाव आयोग ने नागपुर नगर निगम के आम चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता लागू की है.. इसके तहत, राज्य चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को चुनाव अवधि के दौरान क्या करना चाहिए और किन प्रतिबंधों का पालन करना चाहिए, इस बारे में जानकारी दी है. मतदाताओं को वोट के बदले पैसे देना या शराब बांटना चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन होगा. आयोग ने इस संबंध में विस्तृत निर्देश भी जारी किए हैं. आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए, चुनाव अवधि के दौरान उम्मीदवारों या राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को सरकारी वाहनों, कर्मचारियों या मशीनरी का उपयोग करने की अनुमति नहीं है.
सत्ताधारी दल किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता की घोषणा नहीं कर सकता, आधारशिला नहीं रख सकता या नई सडक़ों के निर्माण का वादा नहीं कर सकता. स्थानीय निकाय और राज्य सरकार सरकार/सार्वजनिक उपक्रम की सेवा में कोई भी मंत्री, राज्यमंत्री तदर्थ नियुक्ति नहीं कर सकते.
मनपा में चल रहे कार्यक्रम और योजनाएं जारी रखी जा सकती हैं. बाढ़, सूखा, महामारी या अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों के लोगों के लिए राहत और पुनर्वास उपाय शुरू किए जा सकते हैं और इस संबंध में चल रही योजनाओं को जारी रखने पर कोई प्रतिबंध नहीं है. पुलिस प्राधिकरण की अनुमति से जुलूस निकाले जा सकते हैं. जुलूस के प्रारंभ का समय और स्थान, जुलूस का मार्ग और जुलूस के समापन का समय और स्थान पुलिस प्राधिकरण को सूचित करना होगा. मतदान केंद्र में केवल प्रतिनिधि या मतदाता ही प्रवेश कर सकते हैं. मतदाताओं की जाति और धार्मिक भावनाओं को भडक़ाना मना है. किसी भी अन्य दल के नेता या कार्यकर्ता के निजी जीवन के किसी भी पहलू की आलोचना नहीं की जा सकती.
प्रचार में निजी जीवन पर हमले और जातीय उकसावे पर पाबंदी
चुनाव प्रचार के लिए किसी भी पूजा स्थल का उपयोग नहीं किया जा सकता. सुबह 6 बजे से पहले लाउडस्पीकर का प्रयोग निषिद्ध है. रात 1० बजे के बाद और संबंधित अधिकारियों से पूर्व लिखित अनुमति के बिना. उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि मतदाताओं को जारी किए गए पहचान पत्र सादे सफेद कागज पर हों और उन पर कोई चिह्न, उम्मीदवार या पार्टी का नाम न हो.




